Delhi: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता हेल्पलाइन नंबर की उपलब्धता पर जोर दिया

Update: 2024-12-23 15:29 GMT
New Delhi : दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी , आर एलिस वाज, आईएएस ने नागरिकों को उनके चुनावी प्रश्नों और शिकायतों में सहायता के लिए मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 (टोल-फ्री) की उपलब्धता की बात दोहराई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि यह प्रयास पहुंच में सुधार लाने और यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि प्रत्येक मतदाता को सटीक जानकारी और समय पर समर्थन मिले। मतदाता हेल्पलाइन - 1950 चुनावी सेवाओं के लिए सहायता चाहने वाले नागरिकों के लिए संपर्क का पहला बिंदु है। कॉल करने वाले विभिन्न प्रश्नों के बारे में पूछताछ कर सकते हैं, जिसमें ईपीआईसी (वोटर आईडी), मतदाता सूची, मतदान केंद्र का विवरण, ऑनलाइन पंजीकरण, मतदान की तारीखें और अन्य चुनाव संबंधी मामले शामिल हैं। हेल्पलाइन को सभी मतदाताओं को अंग्रेजी और हिंदी भाषा में व्यापक और उपयोगकर्ता के अनुकूल सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है नागरिक इस टोल-फ्री नंबर 1950 पर डायल करके चुनावी सेवाओं से संबंधित समस्याओं की रिपोर्ट कर सकते हैं। कॉल क
रने वालों से फीडबैक और सुझाव भी मांगे जाते हैं, ताकि दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके। समावेशिता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, हेल्पलाइन स्वीकृत स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा में सहायता प्रदान करती है। यह सप्ताह के 7 दिन, सुबह 9:00 बजे से रात 9:00 बजे तक संचालित होती है, जिससे नागरिक अपनी सुविधानुसार जुड़ सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए नागरिक 1950 (टोल-फ्री) पर कॉल कर सकते हैं या मुख्य निर्वाचन अधिकारी , दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट https://www.ceodelhi.gov.in/ पर जा सकते हैं ।
इससे पहले 28 नवंबर को, दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चल रहे विशेष सारांश पुनरीक्षण (एसएसआर) 2025 के दौरान, लगभग 2.25 लाख फॉर्म (6, 7, और 8) प्राप्त हुए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार , दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि, जो 29 अक्टूबर से शुरू हुई थी, तय कार्यक्रम के अनुसार 28 नवंबर को समाप्त हुई। एक स्वस्थ और शुद्ध मतदाता सूची यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि केवल योग्य मतदाता ही मतदान के दिन अपने अधिकारों का प्रयोग करें और कोई फर्जी मतदान न हो। स्वच्छ और स्वस्थ मतदाता सूची के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ECI हर साल एक विशेष सारांश पुनरीक्षण आयोजित करता है वाज ने बताया कि संशोधन-पूर्व गतिविधियों के हिस्से के रूप में, बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा 20 अगस्त 2024 से घर-घर जाकर सत्यापन किया गया। बीएलओ ने दिल्ली के हर घर का दौरा किया और गैर-पंजीकृत मतदाताओं, संभावित मतदाताओं की पहचान की, जो 1 अक्टूबर 2025 तक 18 वर्ष के हो जाएंगे और जिन प्रविष्टियों को हटाने की आवश्यकता है, जैसे कि मृतक या स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की प्रविष्टियाँ। (एएनआई)
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