दिल्ली BMW दुर्घटना की आरोपी गगनप्रीत कौर को दिल्ली कोर्ट से जमानत मिली

Update: 2025-09-27 11:26 GMT

Delhi दिल्ली: दिल्ली में वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी को टक्कर मारने वाली बीएमडब्ल्यू कार की चालक, गगनप्रीत कौर, को शनिवार को एक अदालत ने ज़मानत दे दी। यह घटना इस महीने की शुरुआत में हुई थी, जब गगनप्रीत की कार ने वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को टक्कर मारी थी, जिससे अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

अदालत ने गगनप्रीत कौर को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर ज़मानत देने का आदेश दिया। अदालत का मानना था कि आरोपी महिला को ज़मानत दी जा सकती है, क्योंकि वह मामले में सहयोग कर रही थी और उसके खिलाफ कोई मजबूत साक्ष्य नहीं थे। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि गगनप्रीत को यात्रा करने से पहले न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना होगा और किसी भी प्रकार की गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

गगनप्रीत कौर के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाना) और 338 (गंभीर चोटें पहुँचाना) के तहत मामले दर्ज किए गए थे। दुर्घटना के बाद गगनप्रीत की कार को पुलिस ने जब्त कर लिया था, और मामले की जांच जारी है।

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