Delhi BJP अल्पसंख्यक मोर्चा का केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन

Update: 2024-12-04 03:02 GMT
 New Delhi   नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के फिरोजशाह रोड स्थित आवास के पास प्रदर्शन किया और उनकी पार्टी के विधायक नरेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिन्हें पंजाब में कुरान के अपमान के मामले में दोषी ठहराया गया है। महरौली के विधायक को पिछले शनिवार को पंजाब के मलेरकोटला जिला न्यायालय ने 2016 के मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई थी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रदर्शन के दौरान कहा, "पवित्र कुरान का अपमान करने के लिए अपने विधायक को दोषी ठहराए जाने के बावजूद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी (आप) के मुस्लिम नेता चुप हैं।
यह केजरीवाल और उनकी पार्टी के दोहरे मानदंडों को उजागर करता है।" प्रदर्शनकारी अशोक रोड पर एकत्र हुए और केजरीवाल के 5, फिरोजशाह रोड स्थित आवास की ओर मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। अदालत ने यादव पर 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। भाजपा प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने संवाददाताओं से कहा कि आप के एक अन्य विधायक नरेश बाल्यान को हाल ही में दिल्ली पुलिस ने जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया है। उन्होंने पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया, "चाहे वह पैसे उगाहना हो या सांप्रदायिक भावनाएं भड़काना, सत्ता के लालच में ऐसे चतुर दिमाग और ऐसी पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है।
" केजरीवाल से अलग होने से पहले आप में रह चुकी इल्मी ने कहा कि दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी मुस्लिम वोट पाने के लिए हर तरह की बातें करती है, लेकिन उसके विधायक पंजाब में कुरान को अपवित्र करने की साजिश करते हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के मित्र और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को भी इस बारे में बात करनी चाहिए। इल्मी ने कहा, "यह पार्टी (आप) सभी हदें पार कर चुकी है और खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है।" उन्होंने कहा कि अब लोगों को ऐसे नेताओं से छुटकारा पाने का फैसला करना है। इल्मी ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर दिल्ली पुलिस पर केजरीवाल का हालिया हमला बाल्यान के खिलाफ कार्रवाई के कारण था। पंजाब के मलेरकोटला जिले की एक अदालत ने पिछले सप्ताह नरेश यादव को कुरान के अपमान के 2016 के एक मामले में दो साल की सजा सुनाई।
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