Delhi : नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स भरने से पहले, जरुर दें इस बात का ध्यान
Delhi दिल्ली : दिल्ली नगर निगम ने आगामी एक जुलाई से प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान के तरीके में बदलाव कर दिया है। अब तक जनता Property Taxका भुगतान चेक के माध्यम से कर सकती थी मगर अब इसे बंद किया जा रहा है। यानी अब संपत्ति का प्रॉपर्टी टैक्स चेक के माध्यम से नहीं किया जा सकेगा। दिल्ली नगर निगम ने यह फैसला चेक बाउंस होने की समस्या से निपटने के लिए किया है। दिल्ली नगर निगम का कहना है की संपत्ति करदाता अब टैक्स देने के लिए यूपीआई, ई वॉलेट, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या किसी अन्य ऑनलाइन पेमेंट के जरिए तौर से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। Digital
ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स भरने वाले लोगों को आसानी से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही डिजिटल पेमेंट करने पर समय पर भुगतान होगा और तत्काल रसीद भी मिल सकेगी।संपत्ति कर का भुगतान करने की अपीलदिल्ली नगर निगम ने दिल्ली में सभी संपत्ति मालिकों को खाली भूमि और भवनों के प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने की अपील भी की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बकाया संपत्तिकर का एक भुगतान 30 june तक किया जा सकता है। इस भुगतान में 10% की छूट भी tax पेयर्स पा सकते हैं। जिन टैक्स पेयर्स को संपत्ति कर का भुगतान करना है वह एमसीडी की website पर लॉगिन कर टैक्स जमा करवा सकते हैं।बता दें कि एमसीडी ने सभी संपत्ति मालिकों को खाली भूमि और बिल्डिंग के कब से करने पर संपत्तियों को जियो टैग करने की सलाह दी है।