Delhi: तीन साल से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार कर वापस भेजा गया

Update: 2025-01-05 10:58 GMT
New Delhi: दिल्ली पुलिस ने शनिवार को सत्यापन अभियान के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एक बांग्लादेशी नागरिक पिछले तीन साल से राष्ट्रीय राजधानी के दक्षिण पश्चिम जिले में अवैध रूप से रह रहा था । आरोपी की पहचान मोहम्मद साहिदुल इस्लाम के रूप में हुई है, जिसे पालम विलेज पुलिस स्टेशन ने हिरासत में लिया और बाद में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के माध्यम से बांग्लादेश प्रत्यर्पण के लिए सौंप दिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी वैध दस्तावेज दिखाने में नाकाम रहा और उसने अवैध प्रवासी होने की बात स्वीकार की। उसके पास बांग्लादेश के फोटोकॉपी किए हुए दस्तावेज भी मिले । विशेष पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) मधुप तिवारी ने बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आदेश के बाद बांग्लादेश से आए 'अवैध प्रवासियों' की पहचान के लिए सत्यापन अभियान चलाया गया। इससे पहले दो दिल्ली में 2012 से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को गुरुवार को सफदरजंग एन्क्लेव थाना पुलिस ने अभियान के दौरान गिरफ्तार किया।
54 वर्षीय लियाकत और उसकी 39 वर्षीय पत्नी नसरीन को एफआरआरओ के जरिए बांग्लादेश भेज दिया गया ।राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर उनके देश वापस भेज दिया गया।दिल्ली पुलिस ने साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा दो अलग-अलग सत्यापन अभियान के दौरान अवैध अप्रवासियों की पहचान की। इनमें से एक की पहचान लवली खातून इस्लाम के रूप में हुई, जो शंकरपुर, राजशाही, बांग्लादेश की निवासी है और पिछले चार सालों से दिल्ली में रह रही थी । वसंत कुंज साउथ पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों द्वारा
शुरू किए गए एक अन्य अभियान में, अवैध रूप से रह रहे एक अन्य व्यक्ति को पकड़ा गया।
बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ लिया गया और उसे बांग्लादेश वापस भेज दिया गया। बांग्लादेश के ढाका के डेमरा गांव के निवासी मोहम्मद बबलू के रूप में पहचाने गए अवैध अप्रवासी को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) के माध्यम से बांग्लादेश वापस भेज दिया गया । यह कार्रवाई दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस के अवैध अप्रवास के प्रति शून्य-सहिष्णुता के दृष्टिकोण और कानून के शासन को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है । (एएनआई)
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