दिल्ली: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पत्नी को आत्महत्या को उकसाने वाले आरोपी पति को किया बरी

Update: 2022-04-11 16:49 GMT

दिल्ली: कडक़डड़ूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुण सुखीजा की अदालत ने अदालत ने महिला के पति को उसे खुदकुशी के लिए उकसाने और दहेज के लिए प्रताडि़त करने के आरोप से बरी कर दिया है। अदालत ने कहा है कि शख्स पर लगाए गए आरोपों को लेकर पीड़िता के परिजनों के पास पर्याप्त सबूत नहीं हैं। यही नहीं, अन्य तथ्य आरोपी के पीड़िता के साथ अच्छे रिश्ते होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। अदालत ने दहेज प्रताडऩा और दहेज हत्या के आरोपी पति को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले में तमाम तथ्यों पर गौर किया गया। दहेज प्रताडऩा का आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के पास पर्याप्त सबूत नहीं थे। जहां तक पीड़िता को प्रताडि़त करने की बात है है तो मामले की सुनवाई के दौरान कई ऐसी जानकारी सामने आई हैं, जो बताती हैं कि महिला अपने पति के साथ रहना पसंद करती थी।

ऐसे में पति पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप भी स्पष्ट नहीं है। पति व पत्नी का संयुक्त खाता था, जिसमें से पति की बजाय पत्नी ही खर्च के लिए रकम निकालती थी। ऐसे कई तथ्य हैं जो प्रताडऩा व आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे आरोपों को हल्का करते हैं। इन सभी तथ्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया। 

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