कोर्ट ने जगदीश टाइटलर के आवाज के नमूने का विश्लेषण करने वाले CFSL अधिकारी को किया तलब

Update: 2025-02-07 17:20 GMT
New Delhi: शुक्रवार को एक विशेष सीबीआई अदालत ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के आवाज के नमूने का विश्लेषण करने वाले केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) के अधिकारी को तलब किया। उन्हें सीबीआई के लिए अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है । टाइटलर 1 नवंबर, 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगश के पास तीन सिखों की हत्या के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। विशेष सीबीआई न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने अगली सुनवाई के लिए सीएफएसएल, नई दिल्ली के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी को तलब किया। उनके साक्ष्य दर्ज करने के लिए सुनवाई की अगली तारीख 27 और 28 फरवरी है। इस बीच, अदालत ने जगदीश टाइटलर के बचाव पक्ष के वकील द्वारा जिरह के बाद वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक अरुण कुमार गुप्ता के साक्ष्य को बंद कर दिया । 28 जनवरी को अदालत ने अरुण कुमार गुप्ता का साक्ष्य दर्ज किया था, जिन्होंने अप्रैल 2023 में सीएफएसएल, नई दिल्ली में जगदीश टाइटलर की आवाज का नमूना लिया था। जगदीश टाइटलर के आवाज के नमूने वाली एक ऑडियो क्लिप भी 28 जनवरी को अदालत में बजाई गई थी। अरुण कुमार गुप्ता ने 11 अप्रैल, 2023 को सीएफएसएल, नई दिल्ली में जगदीश टाइटलर का आवाज का नमूना लिया था ।
जांच के दौरान सीबीआई द्वारा एकत्र साक्ष्य के संबंध में उनकी आवाज का नमूना लिया गया था । अभियोजन पक्ष के गवाह से बचाव पक्ष के वकील अनिल कुमार शर्मा के साथ अपूर्व और अनुज शर्मा ने जिरह की। सुनवाई के दौरान सीबीआई के सरकारी अभियोजक अमित जिंदल, एडवोकेट सुरप्रीत कौर और दंगा पीड़ितों के वकील भी मौजूद थे।
कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर पुल बंगश दंगा और सिख हत्या मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में मुकदमा चल रहा है । वह सुनवाई के दौरान अदालत में पेश हुए। अदालत ने धारा 143, 153ए, 188, 149, 380, 436 आईपीसी के साथ 302 और 109 आईपीसी के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया था। टाइटलर को धारा 148 आईपीसी के तहत आरोपमुक्त कर दिया गया। यह घटना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुई थी ।
सीबीआई ने 20 मई 2023 को टाइटलर के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। 26 जुलाई 2023 को कोर्ट ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद उन्हें समन जारी किया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या के बाद 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ 20 मई को आरोप पत्र दाखिल किया। (एएनआई)
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