Delhi दिल्ली : राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को पुष्टि की कि प्रवर्तन निदेशालय की प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) और डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी की 2014 की शिकायत की प्रतियां नेशनल हेराल्ड मनी-लॉन्ड्रिंग मामले के सभी प्रस्तावित आरोपियों को सौंप दी गई हैं।
अदालत ने कहा कि ये दस्तावेज़ पहले ही रिकॉर्ड में ले लिए गए थे और स्पष्ट किया कि मंगलवार की कार्यवाही उसी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए थी। न्यायाधीश ने प्रक्रिया में पारदर्शिता के महत्व पर ज़ोर दिया। सुनवाई के दौरान, डॉटेक्स मर्चेंडाइज़ प्राइवेट लिमिटेड के वकील ने तर्क दिया कि कंपनी का नाम 30 जून, 2021 की ईसीआईआर या 4 जुलाई, 2014 की डॉ. स्वामी की शिकायत में नहीं है। अब इस मामले पर आगे स्पष्टीकरण के लिए 26 सितंबर को सुनवाई होगी।
अदालत ने पहले नेशनल हेराल्ड मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। तब से, वह मामले के विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांग रही है। मैं भविष्य में सभी लेख इसी साफ़-सुथरी, प्रवाहपूर्ण शैली में बिना किसी खंड को लेबल किए लिख सकता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आगे भी लिखूँ?