अदालत ने सांसद की जमानत शर्तों में संशोधन और पासपोर्ट जारी करने की याचिका पर ED से मांगा जवाब
New Delhi नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी ( आप ) के राज्यसभा सांसद संजय ने जमानत शर्तों में संशोधन और अपने राजनयिक पासपोर्ट को रिलीज करने की मांग करते हुए एक आवेदन दिया है । राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 4 फरवरी को सुनवाई की अगली तारीख पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। जमानत देते समय अदालत ने संजय सिंह को दिल्ली छोड़ने से पहले जांच अधिकारी को लिखित में अपने यात्रा कार्यक्रम के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया था। उनका पासपोर्ट भी जमा कर लिया गया था।
शनिवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुनवाई से छूट मांगी और उन्हें दे दी गई।आप सांसद संजय सिंह के वकील ने भी छूट की अर्जी दी। वकील डॉ फारुख खान आरोपी संजय सिंह के लिए वर्चुअली पेश हुए सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल, 2024 के अपने आदेश के जरिए जमानत दी थी। आरोपी के जमानत बांड को स्वीकार करते हुए, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 03.04.2024 को कुछ शर्तें लगाई थीं, जिसमें यह भी शामिल था कि किसी भी उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली छोड़ने की स्थिति में उसे मामले के जांच अधिकारी के साथ अपनी विस्तृत यात्रा कार्यक्रम पहले से लिखित रूप में साझा करना होगा।यह कहा गया है कि एक राजनेता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में उन्हें अपनी सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अक्सर देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करने की आवश्यकता होती है।
यह प्रस्तुत किया गया है कि विस्तृत यात्रा कार्यक्रम को पहले से साझा करने की विशिष्ट शर्त के कारण महत्वपूर्ण तार्किक चुनौतियां सामने आई हैं। उनकी व्यस्तताओं की गतिशील प्रकृति और जरूरी मामलों को संबोधित करने के लिए अचानक यात्रा की आवश्यकता के कारण, इस शर्त ने आम नागरिकों के अनुरोधों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की उनकी क्षमता को प्रतिबंधित कर दिया है। आगे कहा गया है कि एक सक्रिय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, जिसे अपनी पारिवारिक प्रतिबद्धताओं के अलावा सार्वजनिक कल्याण और वैश्विक चर्चा के लिए समर्पित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों, सम्मेलनों और मंचों में भाग लेने के लिए अक्सर आमंत्रित किया जाता है, यह देखते हुए कि आवेदक का छोटा भाई संयुक्त राज्य अमेरिका में रहता है।
हालाँकि, आरोपी ऐसे निमंत्रणों को स्वीकार करने या उनका जवाब देने में असमर्थ है, क्योंकि उसका पासपोर्ट न्यायालय की हिरासत में है, जिससे उसकी आवश्यकता पड़ने पर यात्रा करने की क्षमता सीमित हो जाती है, याचिका में कहा गया है। (एएनआई)