Court ने दिल्ली पुलिस को विभव कुमार को अप्रमाणित दस्तावेजों की सूची सौंपने का दिया निर्देश

Update: 2024-10-22 16:18 GMT
New Delhi नई दिल्ली : तीस हजारी कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को आरोपी बिभव कुमार को उसके द्वारा जब्त किए गए बयानों और दस्तावेजों/सामग्री की एक सूची देने का निर्देश दिया। इस साल मई में आप सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित रूप से हमला करने के लिए दर्ज एक मामले में उन पर आरोप लगाया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) गौरव गोयल ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वे बयानों और जब्त किए गए दस्तावेजों/सामग्री की एक सूची दाखिल करें, लेकिन उन पर भरोसा नहीं किया और अगली सुनवाई की तारीख से पहले आरोपियों को इसकी एक प्रति प्रदान करें। अदालत ने दिल्ली पुलिस और आरोपी दोनों को 26 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया। अदालत ने आरोपियों द्वारा दायर दो आवेदनों का निपटारा करते हुए और आरोपियों को भरोसा न किए गए दस्तावेजों की आपूर्ति सूची जारी करते हुए यह निर्देश पारित किया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अतुल श्रीवास्तव ने जांच अधिकारी अंजिता चिपयाला के साथ आवेदनों का विरोध किया। बिभव कुमार को 18 मई को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ 16 जुलाई को चार्जशीट दाखिल की थी। यह मामला दस्तावेजों की जांच के चरण में है।30 जुलाई को कोर्ट ने बिभव कुमार के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया।कोर्ट को बताया गया कि पुलिस ने धारा 308, 354, 354 बी, 506, 509, 341 आईपीसी लगाई है और चार्जशीट में आईपीसी की धारा 201 भी जोड़ी गई है।सबूत के तौर पर पुलिस ने बिभव कुमार का मोबाइल फोन, सिम कार्ड और सीएम आवास पर लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर/एनवीआर जब्त किया है। (एएनआई)
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