Court ने दो लोगों को सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने के आरोप में दोषी ठहराया

Update: 2025-01-03 16:58 GMT
New Delhi: राउज एवेन्यू कोर्ट ने नवंबर 2014 में नरेला इलाके में तोड़फोड़ अभियान चला रहे एक पूर्व भाजपा विधायक सहित दो लोगों को दंगा करने और सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने का दोषी ठहराया । उल्लेखनीय है कि मामले में चार अन्य आरोपियों को आरोपों से बरी कर दिया गया।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने छह आरोपियों में से दो को दंगा करने, गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होने और सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने के अपराध में दोषी ठहराया। अदालत ने 24 दिसंबर, 2024 को आदेश दिया, "आरोपी नील दमन खत्री और जोगिंदर दहिया को धारा 143 आईपीसी, धारा 147 को धारा 149 आईपीसी और धारा 353 को धारा 149 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया जाता है।" अदालत ने आरोपी राज कुमार, सुरेंदर, प्रवीण और भीम सेन को धारा 353 को धारा 149 आईपीसी, धारा 332 को धारा 149 आईपीसी, धारा 333 को धारा 149 आईपीसी, धारा 143 को धारा 149 आईपीसी और धारा 147 को धारा 149 आईपीसी के तहत उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया है। तहसीलदार द्वारा एसएचओ को दी गई शिकायत के आधा
र पर मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। 
अभियोजन पक्ष का कहना था कि 14 नवंबर 2014 को तहसीलदार और उनके कर्मचारी जेसीबी मशीन के साथ उक्त पुलिस स्टेशन पहुंचे और उसके बाद पुलिस अधिकारियों के साथ तोड़फोड़ की इच्छित जगह की ओर बढ़े।रास्ते में कुछ महिलाओं ने कथित तौर पर जेसीबी मशीन का रास्ता रोका, लेकिन महिला पुलिस अधिकारियों ने उन्हें हटा दिया। टीम इच्छित तोड़फोड़ की जगह पर गई और अपनी कार्यवाही शुरू की। गौतम कॉलोनी की ओर से 250-300 लोगों की भीड़ आई और तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोकने का प्रयास किया। इन लोगों ने मौके पर पड़ी ईंटों को तोड़फोड़ करने वाली टीम और जेसीबी मशीनों पर फेंकना शुरू कर दिया। भीड़ का नेतृत्व कुछ लोग कर रहे थे , जो नेता लग रहे थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इन नेताओं के उकसावे पर पथराव किया गया।नतीजतन, 2-3 पुलिस कर्मियों को चोटें आईं और 3-4 आम लोगों को सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने और सरकारी कर्मचारियों को चोट पहुंचाने के आरोप में हिरासत में लिया गया।
आरोप है कि जब पुलिस कर्मचारियों ने हस्तक्षेप किया, तो उन पर भी पथराव किया गया।नतीजतन, महिला कांस्टेबल ज्योति, कांस्टेबल हेम चंद्र और कांस्टेबल राकेश कांत को चोटें आईं और उन्हें एसआरएचसी अस्पताल, नरेला ले जाया गया।
तीनों घायलों को मामूली चोटें आईं। पुलिस टीम ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गैस गन से 10 राउंड फायरिंग भी की। राज कुमार, सुरेंद्र सिंह, प्रवीण और भीम सेन नामक चार लोगों को कथित तौर पर मौके से पकड़ लिया गया।पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इसके बाद तहसीलदार राज कुमार ने उन्हें लिखित शिकायत दी थी।घटना की वास्तविक जगह जेके फार्म हाउस, रेलवे लाइन, गौतम कॉलोनी, नरेला, दिल्ली के पास दर्ज की गई थी, घटना की तारीख और समय 14 नवंबर, 2014 को दोपहर 3:00 बजे था।दिल्ली पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इन आरोपियों की पहचान नील दमन खत्री, जोगिंदर दहिया, राज कुमार, सुरेंदर, प्रवीण और भीम सेन के रूप में हुई। (एएनआई)
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