पीएमएलए मामले में कोर्ट ने 4 साल की आरआई से 2 साल की सजा सुनाई

Update: 2023-06-10 12:00 GMT
नई दिल्ली: जयपुर की एक विशेष अदालत ने पीएमएलए के एक मामले में दो आरोपियों को चार साल के सश्रम कारावास (आरआई) की सजा सुनाई है. पीएमएलए कोर्ट ने राहुल भारद्वाज और मुकेश कुमार भारद्वाज को सजा सुनाते हुए एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
इसके अलावा, अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कुर्क की गई 1,55,00,145 रुपये की सभी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया। इस मामले में, राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने राहुल भारद्वाज और मुकेश कुमार भारद्वाज के आवासीय परिसरों की तलाशी ली।
तलाशी के दौरान, उन्होंने 100.642 किलोग्राम केटामाइन, एक नशीला पदार्थ, 70.50 लाख रुपये नकद, दो कारें और अन्य विविध आपत्तिजनक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए।
मामले की जांच के बाद डीआरआई ने 2013 में आरोपी के खिलाफ विशेष एनडीपीएस कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी।
इसके बाद, इस शिकायत के आधार पर, ईडी ने जयपुर में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला शुरू किया।
पीएमएलए जांच से पता चला कि आरोपी, राहुल भारद्वाज और मुकेश भारद्वाज, ज्यादातर डाक पार्सल के माध्यम से अमेरिका में ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ, मुख्य रूप से केटामाइन के निर्यात में शामिल थे।
वे पार्सल को "दस्तावेज" के रूप में गलत घोषित करते थे, और आरोपी वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के माध्यम से केटामाइन के खरीदारों द्वारा भेजे गए विदेशी भुगतान प्राप्त करने के लिए विभिन्न आईडी का उपयोग करते थे।
ईडी ने कहा, "जांच के दौरान, पीएमएलए के प्रावधानों के तहत ईडी द्वारा 1,55,00,145 रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी और इसकी पुष्टि न्यायनिर्णय प्राधिकरण द्वारा की गई थी।" जांच पूरी करने के बाद, 30 मार्च, 2016 को जयपुर में पीएमएलए अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की गई।
-आईएएनएस 
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