अवमानना मामला: सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में यूपी के दो अधिकारियों को तत्काल रिहा करने का दिया आदेश

Update: 2023-04-20 06:49 GMT
सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर हिरासत में लिए गए उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग के दो सचिवों को तत्काल रिहा करने का गुरुवार को आदेश दिया. मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया गया था।
राज्य की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने पीठ को बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा एक "अभूतपूर्व आदेश" पारित किया गया है जिसके द्वारा वित्त सचिव और विशेष सचिव (वित्त) को अवमानना ​​मामले में हिरासत में ले लिया गया है। सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सुविधाओं से संबंधित।
नटराज ने कहा कि उच्च न्यायालय ने मामले में राज्य के मुख्य सचिव को जमानती वारंट भी जारी किया है। पीठ ने कहा, "नोटिस जारी करें। सूचीबद्ध करने की अगली तारीख तक, उत्तर प्रदेश सरकार के इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश पर रोक रहेगी, जिन्हें हिरासत में लिया गया है, उन्हें तत्काल रिहा किया जाए।" इसने शीर्ष अदालत के महासचिव को तत्काल अनुपालन के लिए उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को अपना आदेश संप्रेषित करने का निर्देश दिया।
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