केंद्र ने अल्पसंख्यकों की पहचान पर सुप्रीम कोर्ट से कहा : 14 राज्यों ने सौंपे विचार
नई दिल्ली, (आईएएनएस)| केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के मुद्दे पर उसने सभी राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श बैठकें की हैं और 14 राज्यों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। जस्टिस एस.के. कौल और ए.एस. ओका को केंद्र के वकील ने सूचित किया कि केंद्र को बाकी 19 राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से टिप्पणियां नहीं मिली हैं।
शीर्ष अदालत ने तब केंद्र को मामले में शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टिप्पणियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया था।
केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कहा कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 31 अक्टूबर को एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की गई है। पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर अचानक फैसला नहीं किया जा सकता और इसकी पूरी तरह से जांच करने की जरूरत है।
अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका के जवाब में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा दाखिल स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है, "चूंकि मामला प्रकृति में संवेदनशील है और इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, इसलिए यह अदालत कृपया राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों और हितधारकों को सक्षम करने के लिए अधिक समय देने पर विचार कर सकती है, जिनके साथ मामले में उनके विचारों को अंतिम रूप देने के लिए परामर्शी बैठकें पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं।"
रिपोर्ट में कहा गया है कि 14 राज्य सरकारें- पंजाब, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, ओडिशा, उत्तराखंड, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, गोवा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और 3 केंद्र शासित प्रदेश - लद्दाख, दादरा, नगर हवेली और दमन व दीव और चंडीगढ़ ने अपनी टिप्पणियां/विचार प्रस्तुत किए हैं।
सुनवाई के दौरान उपाध्याय ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अधिनियम, 2004 की धारा 2 (एफ) की वैधता को चुनौती दी थी।
उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2007 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा मई 2004 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें 67 मदरसों को सहायता अनुदान के लिए मान्यता दी गई थी। उन्होंने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि इस फैसले को चुनौती नहीं दी गई है।
उपाध्याय ने राज्य के 20 जिलों के लिए प्रस्तुत याचिका में उच्च न्यायालय ने कहा कि जनसंख्या के प्रतिशत को देखते हुए मुसलमानों को अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता और यह 2001 की जनगणना पर आधारित था।
इस पर पीठ ने जवाब दिया, "आप क्या पूछ रहे हैं? क्या प्रत्येक जिले के हिसाब से अल्पसंख्यक का दर्जा निर्धारित किया जा सकता है?" इसने उपाध्याय से आगे पूछा, फिर हर गली-मोहल्ले में क्यों नहीं? यह कैसे किया जा सकता है?"
उपाध्याय की याचिका ने अधिनियम की धारा 2 (एफ) को 'स्पष्ट रूप से मनमाना, तर्कहीन और अपमानजनक' करार दिया, जो केंद्र को भारत में अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान करने और उन्हें सूचित करने का अधिकार देता है।
मामले में दलीलें सुनने के बाद पीठ ने 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा कि वे अदालत का आदेश मिलने के चार सप्ताह के भीतर केंद्र को अपना पक्ष बताएं। इसने जनवरी में आगे की सुनवाई के लिए मामले को निर्धारित किया।
शीर्ष अदालत उपाध्याय द्वारा दायर एक सहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के निर्देश मांगे गए थे, जिसमें कहा गया था कि 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं।