CBI बनाम CBI भ्रष्टाचार मामला: दिल्ली की अदालत ने सभी 3 आरोपियों को आरोपमुक्त किया, कहा कि अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्टया कोई मामला बनाने में विफल रहा
नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली की एक अदालत ने रिश्वत मामले में तीन लोगों को बरी कर दिया है, जिसे सीबीआई बनाम सीबीआई मामले के रूप में भी जाना जाता है, यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष तीनों आरोपियों में से किसी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाने में विफल रहा है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता (पीसी एक्ट) (सीबीआई) ने हाल ही में सभी प्रस्तुतियाँ और रिकॉर्ड को देखने के बाद आदेश पारित किया।
कोर्ट ने कहा, "धारा 164 सीआरपीसी और धारा 161सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए गवाहों के बयानों सहित पूरे साक्ष्य के मूल्यांकन के आधार पर विश्लेषण और चर्चा के मद्देनजर, रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेज, मैं विचार किया कि अभियोजन तीनों मनोज प्रसाद, सोमेश प्रसाद उर्फ सोमेश्वर श्रीवास्तव और सुनील मित्तल - आरोपी व्यक्तियों में से किसी के खिलाफ धारा 120बी आर/डब्ल्यू धारा 420 आईपीसी के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनाने में विफल रहा है। /धारा 120बी आर/डब्ल्यू. धारा 385 आईपीसी, धारा 120बी आईपीसी आर/डब्ल्यू. धारा 7ए और 8 पीसी अधिनियम और उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद नहीं हैं और इस तरह तीनों आरोप मुक्त होने के लिए उत्तरदायी हैं।"
अदालत ने कहा, "तदनुसार, तीनों आरोपी व्यक्तियों मनोज प्रसाद, सोमेश प्रसाद उर्फ सोमेश्वर श्रीवास्तव और सुनील मित्तल को आरोपमुक्त किया जाता है।"
सीबीआई ने अक्टूबर 2018 में दर्ज एक प्राथमिकी में अपने स्वयं के विशेष निदेशक, राकेश अस्थाना, पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) देवेंद्र कुमार और अन्य अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों को भी नामजद किया था।
सीबीआई ने हैदराबाद के व्यवसायी सतीश सना की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था, जो 2017 के मामले में कथित रूप से मांस निर्यातक मोइन कुरैशी की संलिप्तता की जांच का सामना कर रहे थे।
मामले में दुबई के कारोबारी और कथित बिचौलिए मनोज प्रसाद को आरोपी बनाया गया है।
सीबीआई ने अस्थाना और कुमार के खिलाफ हैदराबाद के व्यवसायी सतीश बाबू सना को क्लीन चिट देने के बदले में रिश्वत लेने के आरोप में जांच की।
अस्थाना ने सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा पर उन्हें मामले में झूठा फंसाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया था, जिसके बाद केंद्र ने उस समय दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया था। (एएनआई)