सीबीआई ने 10.13 करोड़ रुपये की हेराफेरी के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की

Update: 2023-02-08 16:29 GMT
नई दिल्ली, (आईएएनएस)| केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने देहरादून में शराब की दुकान चलाने वाले चार कारोबारियों के खिलाफ कथित रूप से 10.13 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने का मामला दर्ज किया है, जिसे गलती से उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) के खाते से उनके खाते में ट्रांसफर किया गया था। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। सीबीआई को इस संबंध में नौ नवंबर, 2022 को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से चार लोगों के खिलाफ शिकायत मिली थी।
पीएनबी ने आरोप लगाया कि 12 मार्च, 2021 को उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) के खाते से 10.13 करोड़ रुपये की राशि गलत तरीके से डेबिट की गई थी, और पूरे पैसे को गलती से एक शराब की दुकान के खाते में जमा कर दिया गया था। यह दुकान राम सागर जायसवाल, अनीता जायसवाल, राजकुमार जायसवाल और कुलदीप के बीच साझेदारी में चल रही है।
बैंक ने कहा कि पीएनबी के कर्मचारियों मोहित कुमार और मनीष शर्मा ने 10.13 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए।
शिकायत में कहा गया है, "गलत लाभार्थी 'द लिकर शॉप' ने 12 मार्च, 2021 से 29 मार्च, 2021 के बीच पूरे 10.13 करोड़ रुपये, जो उनके नहीं थे, को अवैध रूप से विभिन्न अन्य खातों में ट्रांसफर कर दिया। जब पीएनबी ने राशि की वसूली के लिए प्रयास किए, केवल 9 नवंबर, 2022 तक 'द लिकर शॉप' से 3.65 करोड़ रुपये की वसूली की जा सकती है। अभी तक वसूल की जाने वाली राशि 6,69,66,448 रुपये है।"
बैंक पर आरोप है कि उसने 10.13 करोड़ रुपये गबन करने में 'शराब की दुकान' चलाने वालों की मदद की।
सीबीआई ने शिकायत के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 120-बी, 403, 420 आईपीसी और 13(2) सहपठित 13(1)(ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
--आईएएनएस
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