सीबीआई ने एफसीआरए नियमों के उल्लंघन के आरोप में लखनऊ स्थित 3 एनजीओ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की

नई दिल्ली (एएनआई): केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भारतीय विकास समूह (इंडिया चैप्टर) और तीन अन्य गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ कथित रूप से भारत के विदेशी फंडिंग नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए मामला दर्ज किया है।
तीन एनजीओ आईडीजी इंडिया, उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास संघ (एटीडीए) और सोमखुर उपयुक्त प्रौद्योगिकी और ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईएटी और आरडी) हैं।
मामले की प्राथमिकी में कहा गया है कि गृह मंत्रालय के एफसीआरए डिवीजन की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए भारतीय विकास समूह (इंडिया चैप्टर), लखनऊ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसने रुपये का विदेशी योगदान प्राप्त किया था। 2.8 करोड़ और कथित रूप से तीन एनजीओ अर्थात् आईडीजी इंडिया, उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास संघ (एटीडीए) और सोमखुर उपयुक्त प्रौद्योगिकी और ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईएटी और आरडी) (सभी गांधी भवन, लखनऊ में स्थित हैं) को भारत सरकार की अनुमति के बिना विदेशी योगदान दिया गया। 1994-95 से 2002-03।
एनजीओ ने ऐसा अपराध किया है जो एफसीआरए नियमों के उल्लंघन के अंतर्गत आता है। (एएनआई)