CBI ने नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में दूसरी चार्जशीट दाखिल की

Update: 2024-09-20 09:12 GMT
New Delhi नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पटना में सीबीआई मामलों की विशेष अदालत के समक्ष नीट यूजी 2024 प्रश्नपत्र चोरी मामले में छह आरोपियों के खिलाफ दूसरा आरोपपत्र दाखिल किया है । आरोपपत्र भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दाखिल किया गया है, जिसमें धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), धारा 109 (उकसाना), धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात), धारा 420 (धोखाधड़ी), धारा 380 (चोरी), धारा 201 (साक्ष्यों को गायब करना) और धारा 411 (बेईमानी से चोरी की गई संपत्ति प्राप्त करना) शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल, जिन्हें सिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया था और उप-प्रधानाचार्य, जिन्हें एनईईटी यूजी-2024 परीक्षा के संचालन के लिए एनटीए द्वारा केंद्र अधीक्षक नियुक्त किया गया था, के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (जैसा कि 2018 में संशोधित किया गया) की धारा 13 (2) के साथ धारा 13 (1) (ए) के तहत ठोस आरोप लगाए गए हैं।
यह दूसरा आरोप पत्र निम्नलिखित छह आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दायर किया गया है, जिनके नाम बलदेव कुमार उर्फ ​​चिंटू, सनी कुमार, अहसानुल हक (ओएसिस स्कूल, हजारीबाग के प्रिंसिपल और हजारीबाग के सिटी कोऑर्डिनेटर), मोहम्मद इम्तियाज आलम (ओएसिस स्कूल के उप-प्राचार्य और केंद्र अधीक्षक), जमालुद्दीन उर्फ ​​जमाल (एक समाचार पत्र, हजारीबाग के रिपोर्टर) और अमन कुमार सिंह हैं। सीबीआई ने पहले 1 अगस्त 2024 को 13 आरोपियों के खिलाफ पहला आरोप पत्र दायर किया था।
जांच से पता चला है कि NEET UG 2024 परीक्षा के लिए हजारीबाग के सिटी कोऑर्डिनेटर की हैसियत से ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल अहसानुल हक ने उसी स्कूल के उप-प्राचार्य और NEET UG 2024 परीक्षा के केंद्र अधीक्षक मोहम्मद इम्तियाज आलम के साथ मिलकर अन्य आरोपियों के साथ NEET UG प्रश्न पत्र चोरी करने की साजिश रची सीबीआई ने इस पेपर लीक के लाभार्थी उम्मीदवारों की भी पहचान कर ली है और आवश्यक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ उनका विवरण साझा कर दिया है। शेष गिरफ्तार आरोपियों के संबंध में जांच और अन्य पहलुओं के संबंध में आगे की जांच जारी है। (एएनआई)
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