सीबीआई अदालत ने आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले के आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया

Update: 2022-12-29 07:59 GMT
सीबीआई अदालत ने आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले के आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया
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नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने गुरुवार को आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में तीन आरोपियों चंदा कोचर, दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
सीबीआई को सोमवार को चंदा, दीपक और वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत की तीन दिन की हिरासत मिली, जो आईसीआईसीआई बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सह-आरोपी हैं, जिसे आखिरकार बुधवार को दो और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया।
यह मामला 2009 और 2011 के बीच वीडियोकॉन समूह को आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वितरित 1,875 करोड़ रुपये के ऋण की मंजूरी में कथित अनियमितताओं और भ्रष्ट आचरण से संबंधित है।
अपनी प्रारंभिक जांच के दौरान, सीबीआई ने पाया कि वीडियोकॉन समूह और उससे जुड़ी कंपनियों को जून 2009 और अक्टूबर 2011 के बीच आईसीआईसीआई बैंक की निर्धारित नीतियों के कथित उल्लंघन में 1,875 करोड़ रुपये के छह ऋण स्वीकृत किए गए थे।
एजेंसी ने दावा किया कि ऋण को 2012 में गैर-निष्पादित संपत्ति घोषित किया गया था, जिससे बैंक को 1,730 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। (एएनआई)
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