Delhi दिल्ली : सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को नए आयकर विधेयक को मंजूरी दे दी, जो छह दशक पुराने आई-टी अधिनियम की जगह लेगा। नया विधेयक प्रत्यक्ष कर कानून को समझने में आसान बनाने और कोई नया कर बोझ नहीं डालने का प्रयास करता है। इसमें प्रावधान और स्पष्टीकरण या लंबे वाक्य नहीं होंगे। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने नए आयकर विधेयक को मंजूरी दे दी।
सूत्रों ने बताया कि नया आयकर विधेयक अब अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा और इसे संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। चालू बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त हो रहा है। सत्र 10 मार्च को फिर से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में घोषणा की थी कि नया कर विधेयक संसद के चालू सत्र में पेश किया जाएगा।