Brij Bhushan ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया
New Delhi|नई दिल्ली| पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली पुलिस की एफआईआर से संबंधित उनके खिलाफ चल रही ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। कई महिला पहलवानों की शिकायतों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। सिंह की याचिका में उनके खिलाफ इन कार्यवाही को जारी रखने की चुनौती दी गई है। उन पर यौन उत्पीड़न और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप हैं।
याचिका के माध्यम से बृजभूषण शरण सिंह ने मामले में आरोप तय करने से संबंधित एफआईआर, चार्जशीट और ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। उनकी याचिका में कई महिला पहलवानों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के संबंध में उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही को चुनौती देने की मांग की गई है।बृजभूषण शरण सिंह ने एफआईआर और उनके खिलाफ आरोप तय करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश सहित पूरी कानूनी कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध किया है। उन पर यौन उत्पीड़न और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप हैं।बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट से एफआईआर और उनके खिलाफ आरोप तय करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश सहित पूरी कानूनी कार्यवाही को रद्द करने का निर्देश पारित करने का अनुरोध किया है।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ गुरुवार को मामले की सुनवाई करेगी। पिछले सप्ताह ट्रायल कोर्ट ने शिकायतकर्ता महिला पहलवानों में से एक का बयान दर्ज किया था। उसका बयान एक संवेदनशील गवाह कक्ष में दर्ज किया गया था।
अदालत ने हाल ही में शहर की पुलिस को एक महिला पहलवान की सुरक्षा तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया है, जिसने पूर्व कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। 10 मई को ट्रायल कोर्ट ने पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख और भाजपा नेता बृज भूषण सिंह और एक अन्य के खिलाफ कई महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर 'आरोप तय' करने का आदेश दिया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने आदेश पारित करते हुए कहा कि बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न और महिला की शील भंग करने के अपराध के लिए आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री है। दिल्ली पुलिस ने पिछले साल 15 जून को बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। यह मामला महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज किया गया था। पहलवानों के मामले में पहलवानों की शिकायतों के आधार पर बृज भूषण सिंह के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई थीं। एक मामला पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज किया गया वहीं नाबालिग पहलवान के मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है। दूसरी एफआईआर कई पहलवानों की शिकायत पर दर्ज की गई थी।
दोनों मामलों में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा था कि पहलवानों द्वारा दर्ज एफआईआर में जांच पूरी होने के बाद हम आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354ए, 354डी और आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 109/354/354ए/506 के तहत राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की पीआरओ सुमन नलवा ने कहा। (एएनआई)