ब्रह्मोस दुर्घटनावश फायरिंग : बर्खास्त अधिकारी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एमओडी, आईएएफ से जवाब मांगा
नई दिल्ली, (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के पूर्व अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर रक्षा मंत्रालय, वायु सेना प्रमुख और अन्य से जवाब मांगा, जिन्हें पिछले साल मार्च में पाकिस्तान में उतरी ब्रह्मोस लड़ाकू मिसाइल के गलती से दागे जाने के सिलसिले में बर्खास्त कर दिया गया था। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने टर्मिनेशन ऑर्डर को चुनौती देने वाली पूर्व विंग कमांडर अभिनव शर्मा की याचिका पर छह हफ्ते में जवाब मांगा है। शर्मा, जिन्हें 22 अगस्त, 2022 को वायु सेना अधिनियम, 1950 की धारा 18 के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, और यदि कोई जवाब है तो चार सप्ताह के भीतर दाखिल करने के लिए समय दिया गया था।
शर्मा ने अपनी याचिका में कहा है- याचिकाकर्ता को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में उन पर लगाए गए आरोपों के खिलाफ प्रशिक्षित नहीं किया गया था और उन्होंने एसओपी का पूरी तरह से पालन करते हुए काम किया। याचिकाकर्ता के पास संचालन करने और परिचालन आपात स्थितियों को संभालने का कोई अनुभव नहीं था और प्रतिवादियों ने बर्खास्तगी आदेश जारी करके पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया।
उन्होंने कहा- वायु सेना अधिनियम की धारा 18 को लागू करके, अधिकारियों ने जानबूझकर उसे कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाने के अवसर से वंचित कर दिया, जिससे उसे अपना बचाव करने का कोई अवसर नहीं मिला। उत्तरदाताओं ने स्पष्ट रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के तहत दोष की गिनती को मंजूरी देने के लिए वायु सेना अधिनियम की धारा 18 का उपयोग किया है, जो वायु सेना अधिनियम के तहत स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। परिणामस्वरूप, प्रतिवादियों ने विवादित समाप्ति आदेश जारी करके वायु सेना अधिनियम की धारा 18 के दायरे से परे कार्य किया है।
बर्खास्त अधिकारी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने कहा कि अगर शर्मा का मुकदमा कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया से होता तो घटना के पीछे की असली तस्वीर सामने आ जाती। आईएएफ ने पिछले साल अगस्त में पाकिस्तानी क्षेत्र में ब्रह्मोस मिसाइल दागने के आरोप में तीन कर्मियों को बर्खास्त कर दिया था।
आईएएफ ने बयान में कहा था: 9 मार्च 2022 को गलती से ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी गई थी। घटना के लिए जिम्मेदारी तय करने सहित मामले के तथ्यों को स्थापित करने के लिए स्थापित एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी (सीओआई) ने पाया कि तीन अधिकारियों द्वारा मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) से विचलन के कारण मिसाइल की दुर्घटनावश फायरिंग हुई।
बयान में कहा गया है, इन तीन अधिकारियों को मुख्य रूप से इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। केंद्र सरकार ने उनकी सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। अधिकारियों को बर्खास्तगी के आदेश 23 अगस्त को दिए गए हैं। भारतीय वायुसेना के अनुसार, नियमित रखरखाव और निरीक्षण के दौरान, ब्रह्मोस मिसाइल गलती से भारत-पाकिस्तान सीमा के 120 किलोमीटर से अधिक पश्चिम की ओर, मियां चन्नू शहर के आसपास के क्षेत्र में पाकिस्तान के क्षेत्र में लॉन्च की गई।
पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के अनुसार 10 मार्च को मिसाइल ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के भीतर 3 मिनट 46 सेकंड तक उड़ान भरी।
--आईएएनएस