BJP सांसद बांसुरी स्वराज के वकील ने कहा, "शिकायत राजनीति से प्रेरित"

Update: 2025-01-13 10:23 GMT
New Delhi: दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में , भाजपा सांसद के वकील ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दलीलें दी हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनके खिलाफ शिकायत राजनीति से प्रेरित है। उनके वकील ने प्रस्तुत किया कि यह शिकायत राजनीति से प्रेरित है और शिकायतकर्ता इसका इस्तेमाल चुनावी राजनीति के लिए कर रहे हैं। जैन उसी मामले में हिरासत में थे। अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक टेलीविजन साक्षात्कार में उनकी टिप्पणियों ने उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट आज शिकायत पर विचार करने वाला है। अधिवक्ता सिद्धेश कोतवाल बांसुरी स्वराज के लिए पेश हुए। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नेहा मित्तल ने दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी, 2025 के लिए स्थगित कर दी है। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है। अदालत ने उन्हें नोटिस जारी किया था। 16 दिसंबर को अदालत ने शिकायत पर उन्हें नोटिस जारी किया था। जैन ने उनके खिलाफ दीवानी मानहानि का मामला भी दर्ज कराया है । सत्येंद्र जैन की ओर से अधिवक्ता रजत भारद्वाज, मोहम्मद इरशाद पेश हुए।
10 दिसंबर को कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की शिकायत के समर्थन में प्री समन साक्ष्य/नोटिस पर आदेश के लिए उनकी शिकायत को सूचीबद्ध किया था।
कोर्ट ने कहा था कि नोटिस जारी करने से पहले शिकायतकर्ता को प्री समन साक्ष्य पेश करने की इजाजत दी जानी चाहिए। आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने आरोप लगाया है कि स्वराज ने 5 अक्टूबर 2023 को एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस इंटरव्यू को लाखों लोगों ने देखा था।
उन्होंने दावा किया है कि ये टिप्पणियां बांसुरी स्वराज ने उन्हें बदनाम करने और अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए की थीं।
ये आरोप उनके घर पर ईडी की छापेमारी के संदर्भ में लगाए गए थे। दिल्ली केपूर्व मंत्री जैन ने आरोप लगाया है कि बांसुरी स्वराज ने झूठा कहा कि उन के घर से 3 करोड़ रुपये बरामद हुए। उन्होंने यह भी कहा था कि शिकायतकर्ता के घर से 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए थे इस मामले में वह जमानत पर हैं और यह मामला अदालत में लंबित है। उन्होंने उन्हें 'भ्रष्ट' और 'धोखाधड़ी' कहकर बदनाम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता के खिलाफ कई झूठे, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक आरोप लगाए गए हैं। यह कहा गया है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया है और बदनामी अभियान ने शिकायतकर्ता के पति, पिता, भाई, दोस्त और समाज के एक आम व्यक्ति के रूप में उनकी बेदाग राजनीतिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। यह कहा गया है कि आरोपी द्वारा लगाए गए तुच्छ आरोपों से हुई क्षति और क्षति अथाह है क्योंकि शिकायतकर्ता के चरित्र और प्रतिष्ठा पर न केवल निर्वाचित प्रतिनिधि और जन नेता के रूप में, बल्कि उनकी व्यक्तिगत क्षमता पर भी हमला किया गया है। (एएनआई)
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