BJP , उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कैग रिपोर्ट पेश करने पर आदेश मांगा

Update: 2024-12-24 05:12 GMT

New delhi नई दिल्ली : वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष यह मामला प्रस्तुत किया। मेहता ने अदालत से मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का आग्रह किया, जिसमें तर्क दिया गया कि इस मुद्दे पर पहले से ही एक याचिका होने के बावजूद सरकार ने अभी तक रिपोर्ट विधानसभा के समक्ष नहीं रखी है।

याद करें, तो उच्च न्यायालय ने 16 दिसंबर को उन्हीं विधायकों की याचिका को बंद कर दिया था, जिन्होंने मांग की थी कि सीएजी की रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा में पेश करने के लिए एलजी वीके सक्सेना को भेजा जाए। सक्सेना के वकीलों ने अदालत को बताया कि सभी सीएजी रिपोर्ट मुख्यमंत्री आतिशी के कार्यालय को भेजी गई थीं, जिसमें रिपोर्ट पेश करने के लिए तुरंत दिल्ली विधानसभा की विशेष बैठक बुलाने का निर्देश दिया गया था। दिल्ली सरकार के वकील सुधीर नंदराजोग ने तब प्रस्तुत किया था कि रिपोर्ट दो से तीन दिनों में स्पीकर राम निवास गोयल को भेज दी जाएगी।
सोमवार को सुनवाई के दौरान पीठ ने मामले में जल्दबाजी पर सवाल उठाया, जिस पर मेहता ने कहा कि एक बार चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद विधानसभा सत्र नहीं बुलाया जाएगा। अदालत ने उन्हें आश्वासन दिया कि मामले को “सामान्य प्रक्रिया” के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता, मोहन सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, अजय कुमार महावर, अभय वर्मा, अनिल कुमार बाजपेयी और जितेंद्र महाजन सहित सात नेताओं ने अपनी याचिकाओं में दावा किया कि मामले में पहले पारित आदेश के बावजूद, अध्यक्ष को अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है।
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