दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण के लिए अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक लोकसभा में पेश

Update: 2023-08-01 09:28 GMT
नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण के लिए अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया।
अधीर रंजन चौधरी, एनके प्रेमचंद्रन और शशि थरूर सहित विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पेश करने का विरोध किया।
विपक्षी सदस्यों की दलीलों को खारिज करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान ने सदन को दिल्ली के संबंध में कोई भी कानून पारित करने की शक्ति दी है।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि संसद दिल्ली के संबंध में कोई भी कानून ला सकती है और विपक्षी दल राजनीतिक कारणों से इसे लाने का विरोध कर रहे हैं।
यह विधेयक केंद्र सरकार को अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों, नियमों और सेवा की अन्य शर्तों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मामलों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है।
केंद्र ने 19 मई को दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण के लिए अध्यादेश जारी किया। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कुछ दिनों बाद अध्यादेश जारी किया गया था। (एएनआई)
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