रसोई गैस पर बड़ी राहत, LPG सिलेंडर के दाम ₹200 घटे
LPG की कीमत में ₹200 की कटौती
नई दिल्ली: घरेलू LPG सिलेंडर को लेकर उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। हालांकि इसे सभी ग्राहकों के लिए सिलेंडर की कीमत में सीधे ₹200 की कटौती समझना सही नहीं होगा। सितंबर 2026 में 14.2 किलो घरेलू LPG पर सरकार की सहायता/सब्सिडी करीब ₹210 प्रति सिलेंडर है। इसका लाभ निर्धारित व्यवस्था के तहत पात्र और सत्यापित घरेलू उपभोक्ताओं को मिलता है। 1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाले निर्धारित खुदरा मूल्य पर सिलेंडर लेने के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) जरूरी होगा। यानी बाजार मूल्य और उपभोक्ता से लिए जाने वाले रेगुलेटेड रिटेल प्राइस के बीच अंतर सरकारी सहायता के जरिए कम किया जाता है। सितंबर में यह सहायता लगभग ₹210 प्रति 14.2 किलो सिलेंडर बताई गई है। इसलिए कई जगह इसे करीब ₹200 सस्ता LPG सिलेंडर मिलने के रूप में बताया जा रहा है। यह कोई नई देशव्यापी ₹200 की कीमत कटौती नहीं है।
कहां मिलेगा फायदा?
यह व्यवस्था घरेलू LPG उपभोक्ताओं से संबंधित है। केंद्र सरकार के मुताबिक 27.43 करोड़ यानी करीब 89.9 प्रतिशत उपभोक्ता बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर चुके हैं। ऐसे ग्राहकों को दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने अभी तक सत्यापन नहीं कराया है उन्हें सब्सिडी वाले निर्धारित मूल्य पर LPG लेने के लिए प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अलग-अलग शहरों में LPG की अंतिम कीमत अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए 22 सितंबर 2026 को दिल्ली में 14.2 किलो घरेलू LPG सिलेंडर की सूचीबद्ध कीमत ₹942 है। इसलिए किसी एक शहर की कीमत को पूरे देश की कीमत नहीं माना जाना चाहिए।
क्यों बदला जा रहा नियम?
सरकार का कहना है कि आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन का उद्देश्य सब्सिडी का लाभ वास्तविक और पात्र परिवारों तक पहुंचाना है। इससे फर्जी या डुप्लीकेट LPG कनेक्शन की पहचान करने और घरेलू सब्सिडी वाले सिलेंडरों के व्यावसायिक या औद्योगिक इस्तेमाल की ओर डायवर्जन रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है।
कैसे पूरा होगा आधार ऑथेंटिकेशन?
जिन उपभोक्ताओं का BAA अभी बाकी है वे सिलेंडर की डिलीवरी के समय सत्यापन करा सकते हैं। इसके अलावा LPG वितरक के शोरूम या संबंधित तेल विपणन कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिए भी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन 27.43 करोड़ उपभोक्ताओं का ऑथेंटिकेशन पहले ही हो चुका है उन्हें कोई अतिरिक्त प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है।
नया नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। इसके बाद सब्सिडी और निर्धारित खुदरा मूल्य का लाभ जारी रखने के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। जिन उपभोक्ताओं का सत्यापन नहीं हुआ है वे LPG से वंचित नहीं होंगे, लेकिन उन्हें सब्सिडी का लाभ नहीं मिलने की स्थिति बन सकती है। इसलिए “LPG सिलेंडर ₹200 सस्ता” खबर को समझने का सही तरीका यह है कि सितंबर में सरकारी सहायता करीब ₹210 प्रति सिलेंडर है; इसे सभी उपभोक्ताओं के लिए घोषित नई ₹200 की मूल्य कटौती नहीं माना जाना चाहिए।