नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी स्थित एक अदालत ने मंगलवार को राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ मिलकर बिजनेस करने के लिए विभव कुमार को तीन दिन के लिए दिल्ली पुलिस की हिरासत में भेज दिया। सोसायटी सदस्य स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में आज विभव कुमार की अदालत में पेशी हुई और मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने सुरक्षित फैसला सुनाया, जिसमें विभव कुमार की पांच दिनों की सजा को खारिज कर दिया गया था, लेकिन अदालत ने विभव कुमार की सजा को खारिज कर दिया। पुलिस विभाग ने तीन दिन के लिए दी बढ़ोतरी। बता दें कि विभव कुमार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी हैं।मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर 13 मई को आम आदमी पार्टी (आप) के सदस्य साचेमा मालीवाल के साथ कथित तौर पर सरकारी आवास की हत्या कर दी गई थी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने कुमार को 31 मई तक पुलिस में भेज दिया।
बिभव कुमार के वकील ने अपने मुवक्किल से पूछताछ में आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस की याचिका में विरोध दर्ज कराया गया है और दावा किया गया है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। सोमवार को, कुमार की जमानत याचिका पर एक सत्र अदालत ने कहा कि खारिज कर दिया गया था कि विशेष रूप से घटित होता है कि दस्तावेज़ रिकॉर्ड का मालीवाल का कोई "पूर्व-योजनाबद्ध" इरादा नहीं था और उनके द्वारा दिए गए लाइसेंस को "ख़ारिज" नहीं किया गया था जा. कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न अपराधियों के खिलाफ गोलीबारी दर्ज की गई थी।