भीमा कोरेगांव मामला: सुप्रीम कोर्ट ने वर्नोन गोंजाल्विस, अरुण फरेरा की जमानत याचिका 21 फरवरी के लिए स्थगित की
भीमा कोरेगांव मामला
नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 21 फरवरी के लिए स्थगित कर दी, जो अगस्त 2018 से जेल में बंद थे।
केंद्र सरकार की ओर से स्थगन की मांग के बाद जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने मामले को स्थगित कर दिया।
पीठ ने कहा, "सॉलिसिटर जनरल की ओर से आवास की मांग की गई है। मामले को पहले मंगलवार, 21 फरवरी को सूचीबद्ध करें।"
गोंजाल्विस और फरेरा ने उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिसके द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें डिफ़ॉल्ट जमानत देने से इनकार कर दिया था, यहां तक कि एक अन्य सह-आरोपी सुधा भारद्वाज को भी यही लाभ दिया गया था।
भीमा कोरेगांव मामले में कुछ अपराधों के संबंध में 2018 में पुणे में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। (एएनआई)