दिल्ली: पुलिस के एक अधिकारी से कथित तौर पर मारपीट के मामले में यहां की एक अदालत ने मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शिखा चहल ने खान की जमानत याचिका खारिज कर दी। खान को कथित तौर पर एक पुलिस अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद शनिवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। खान के खिलाफ शाहीन बाग पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 186 (लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन से रोकना) और 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।