बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के केंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कार्यरत एक फूड एंड बेवरेज (F&B) कंपनी के एचआर मैनेजर के खिलाफ महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। 26 वर्षीय महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि एचआर मैनेजर ने उसे कार्यस्थल पर एक कमरे में बुलाकर अपने कपड़े उतार दिए और निजी अंग दिखाए। इतना ही नहीं, आरोपी ने महिला पर भी कपड़े उतारने का दबाव बनाया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मई में कंपनी से जुड़ी थी महिला
पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला ने मई 2026 में बेंगलुरु के केंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर संचालित फूड एंड बेवरेज सेवा कंपनी के कस्टमर सर्विस विभाग में नौकरी शुरू की थी। वह कंपनी में ग्राहक सेवा से संबंधित जिम्मेदारियां निभा रही थी। महिला का आरोप है कि कंपनी में कार्यरत एचआर मैनेजर उसके निजी जीवन में दखल देता था। वह कई बार उसका मोबाइल फोन अपने पास लेकर उसकी जांच करता था। इसके अलावा उसे दूसरे लोगों से बातचीत करने से भी रोकता था। शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि एचआर मैनेजर उसे अपने सीने पर बने टैटू को दिखाने के लिए मजबूर करता था। महिला के मुताबिक, इन हरकतों के कारण उसे कार्यस्थल पर असहज परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था।
24 सितंबर से उत्पीड़न का आरोप
पुलिस में दर्ज एफआईआर के अनुसार, महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया कि 24 सितंबर 2026 से एचआर मैनेजर लगातार उसका यौन उत्पीड़न कर रहा था। वह उसकी निजता का उल्लंघन करता था और उसकी गतिविधियों में अनावश्यक हस्तक्षेप करता था। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी बार-बार उसका मोबाइल फोन लेकर उसमें मौजूद जानकारी देखता था। इसके अलावा सहकर्मियों और अन्य लोगों के साथ बातचीत करने पर भी रोक लगाने की कोशिश करता था।
30 सितंबर को कमरे में बुलाने का आरोप
महिला ने पुलिस को बताया कि 30 सितंबर को एचआर मैनेजर ने उसे कार्यस्थल पर स्थित एक कमरे में बुलाया। आरोप है कि कमरे में पहुंचने के बाद मैनेजर ने अपने कपड़े उतार दिए और महिला के सामने अपने निजी अंग दिखाए। शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी ने उस पर भी कपड़े उतारने का दबाव बनाया। महिला ने इस व्यवहार का विरोध किया और कमरे से बाहर निकल गई। इसके बाद उसने अपने दोस्तों को पूरी घटना के बारे में जानकारी दी और उनसे सलाह ली। दोस्तों से बातचीत के बाद महिला ने मामले की पुलिस में शिकायत करने का फैसला किया।
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
महिला की शिकायत के आधार पर बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस थाने में आरोपी एचआर मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 78(2) और धारा 79 के तहत एफआईआर दर्ज की है। धारा 78 पीछा करने से संबंधित है, जबकि धारा 79 महिला की गरिमा का अपमान करने के उद्देश्य से शब्द, इशारे या किसी कार्य से जुड़ी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी एचआर मैनेजर को नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही उसका बयान भी दर्ज किया गया है। मामले की आगे की जांच जारी है।
जांच में जुटी पुलिस
इस घटना के सामने आने के बाद कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और निजता का मुद्दा भी चर्चा में आया है। शिकायत में लगाए गए आरोपों में निजी मोबाइल फोन की जांच, अन्य लोगों से बातचीत रोकने और यौन उत्पीड़न जैसी गंभीर बातें शामिल हैं। पुलिस अब शिकायत में बताए गए घटनाक्रम और संबंधित परिस्थितियों की जांच कर रही है। फिलहाल आरोपी को नोटिस जारी किए जाने और उसका बयान दर्ज होने की पुष्टि हुई है। गिरफ्तारी की जानकारी सामने नहीं आई है। इस मामले में महिला कर्मचारी के आरोपों की जांच अभी जारी है। किसी भी आरोपी की आपराधिक जिम्मेदारी का निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही होगा।
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