आजम खान को एक अन्य मामले में 10 साल कैद की सजा

Update: 2024-05-31 02:39 GMT
रामपुर: समाजवादी पार्टी (सपा) के महासचिव मोहम्मद आजम खां को एक और झटका देते हुए गुरुवार को डूंगरपुर मामले में अदालत ने उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई। एमपी-एमएलए विशेष अदालत के न्यायाधीश डॉ. विजय कुमार ने 10 साल की सजा के साथ ही सपा नेता पर 14 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जबकि मामले में एक अन्य दोषी ठेकेदार बरकत अली को सात साल कैद की सजा सुनाई है। बुधवार को अदालत ने मामले में आजम खां और ठेकेदार बरकत अली को दोषी करार दिया था। सपा नेता सीतापुर जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुए और बरकत अली रामपुर जेल से।
वर्ष 2019 में रामपुर की डूंगरपुर कॉलोनी में रहने वाले बेघर लोगों ने आजम खां के खिलाफ गंज थाने में कॉलोनी खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट समेत अन्य धाराओं में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे। वर्ष 2016 में सपा शासन के दौरान डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों के मकान तोड़कर शेल्टर होम बनाए गए थे। प्रभावित लोगों का आरोप है कि सपा सरकार में पुलिस ने आजम खां के इशारे पर जबरन उनके मकान खाली कराए। उनका सामान लूटा गया और मकान तोड़े गए। डूंगरपुर के इन तीन मामलों में फैसला आ चुका है।
दो अन्य मामलों में खां को पहले बरी किया जा चुका है, जबकि एक अन्य मामले में उन्हें सात साल की सजा सुनाई गई थी। आज चौथे मामले में फैसला आया। मामले के अनुसार डूंगरपुर निवासी अबरार हुसैन ने 13 अगस्त 2019 को गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि तत्कालीन सीओ आले हसन, इंस्पेक्टर फिरोज खां, ठेकेदार बरकत अली, सीएंडडीएस के जेई परवेज आलम छह दिसंबर 2016 की सुबह कॉलोनी में पहुंचे और मकान खाली करने को कहा। इंस्पेक्टर फिरोज ने उन पर फायरिंग की और उनकी वॉशिंग मशीन, सोना, चांदी और पांच हजार रुपये लूट लिए।
विवेचना के दौरान सपा नेता आजम खां का नाम भी शामिल किया गया था। इस मामले में जानलेवा हमला और लूटपाट के भी आरोप हैं। आजम खां के खिलाफ अब तक 108 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 80 मामलों में सुनवाई चल रही है। पिछले 17 महीने में अदालत ने सपा नेता को छह मामलों में सजा सुनाई है, जबकि चार अन्य में उन्हें बरी किया है। उनमें से एक मामले को अभियोजन पक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दस बार विधायक रह चुके आजम खां सपा के कद्दावर नेता हैं। वह चार बार कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। सपा नेता के खिलाफ रामपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद समेत यूपी के अन्य जिलों में कुल 108 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 80 मुकदमे कोर्ट में लंबित हैं।
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