वायु प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR राज्यों से कहा, पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध पर लें अंतिम फैसला

Update: 2024-12-12 15:16 GMT
New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के राज्यों से पूरे साल पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के बारे में अंतिम फैसला लेने को कहा । जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली सरकार और अन्य एनसीआर राज्यों - हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान - से कहा कि वे अपने फैसले सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें।
पीठ ने कहा कि न केवल वायु प्रदूषण बल्कि ध्वनि प्रदूषण पर भी रोक लगाने के लिए प्रतिबंध की आवश्यकता है। इसने नोट किया कि एनसीआर राज्यों में पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध के मुद्दे को अभी तक संबोधित नहीं किया गया है।
पीठ ने कहा, "हम संबंधित राज्य सरकारों को पूरे साल पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बारे में अपने फैसले पेश करने का निर्देश देते हैं ।" शीर्ष अदालत ने कहा कि जब वह पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की बात करती है , तो इसमें उनके निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध भी शामिल होगा। शीर्ष अदालत राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी। वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए, इसने यह भी सुझाव दिया कि सरकारी विभागों को इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग शुरू करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह भी आदेश दिया कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) पर उसका पिछला आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा और साथ ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQAM) को दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए संशोधित उपायों के कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया। (एएनआई)
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