अब दिल्ली मेट्रो में शराब की इतनी बोतलें साथ ले जा सकेंगे यात्री, जानें नियम
दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन ( डीएमआरसी ) और सीआईएसएफ ने यात्रियों को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला लिया है. इस फैसले के अनुसार दिल्ली मेट्रोल में अब यात्री अपने साथ शराब भी ले जा सकेंगे. हालांकि अभी यात्रा के दौरान शराब की लिमिट में केवल दो बोतल ( शीलबंद ) ही रखा गया है. डीएमआरसी की तरफ से यह फैसला यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर लिया गया है. आपको बता दें कि अभी तक केवल मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन पर ही शीलबंद शराब की बोतल लाने या ले जाने की सुविधा थी. लेकिन अब शराब को लेकर आया यह नया आदेश सभी मेट्रो लाइन पर लागू माना जाएगा.
जानें क्या है शराब के साथ यात्रा का नियम
डीएमआरसी की ओर से कहा गया कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के नियमों के अनुसार दिल्ली मेट्रो में यात्री शराब दो सीलबंद बोतलों के साथ यात्रा कर सकता है. डीएमआरसी और सीआईएसएफ की एक कमेटी ने इस आदेश की समीक्षा की है. आपको बता दें कि अभी तक केवल एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में ही शराब की बोतलें लाने की अनुमति थी. जबकि मेट्रो की अन्य लाइनों में शराब के साथ यात्रा करने पर प्रतिबंध था.
यात्रा करते समय शिष्टाचार का पालन करें यात्री
हालांकि मेट्रो में शराब का सेवन अभी भी बैन रखा गया है. मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वो यात्रा करते समय शिष्टाचार का पालन करें. ऐसे में अगर कोई यात्री मेट्रो ट्रेन में शराब के नशे में गलत व्यवहार करते पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.