दिल्ली के बाद पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में नागरिकता प्रमाण पत्र वितरण शुरू

Update: 2024-05-29 16:42 GMT
नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी में नागरिकता प्रमाण-पत्रों के प्रारंभिक वितरण के लगभग दो सप्ताह बाद, नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के तहत इसी तरह के प्रमाण-पत्र वितरित करने की प्रक्रिया बुधवार को पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में शुरू हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड की अधिकार प्राप्त समितियों द्वारा नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के तहत अपने-अपने राज्यों में आवेदकों के पहले सेट को नागरिकता प्रदान करने के कुछ घंटों बाद यह घोषणा की।
नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 की अधिसूचना के बाद दिल्ली की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा दिए गए नागरिकता प्रमाण-पत्रों का पहला सेट 15 मई को केंद्रीय गृह सचिव द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में आवेदकों को सौंप दिया गया। भारत सरकार ने 11 मार्च, 2024 को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया था। नियमों में आवेदन पत्र के तरीके, जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा आवेदनों को संसाधित करने की प्रक्रिया और राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) द्वारा नागरिकता की जांच और अनुदान की परिकल्पना की गई है।
आवेदनों की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है। इन नियमों के अनुसरण में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो धर्म के आधार पर उत्पीड़न या ऐसे उत्पीड़न के डर से 31 दिसंबर, 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं। (एएनआई)
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