एनएसए अजीत डोभाल के आवास में जबरन घुसने की कोशिश करने के आरोपी को दिल्ली की अदालत से मिली जमानत
दिल्ली की एक कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के घर में घुसने का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बुधवार को जमानत दे दी।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। दिल्ली की एक कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल के घर में घुसने का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बुधवार को जमानत दे दी। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को 16 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जय कुमार जैन ने बुधवार को आरोपी शशिधर रेड्डी को जमानत मंजूर करते हुए कहा, ''आरोपों की प्रकृति, आरोपी की पृष्ठभूमि और उसे 16 फरवरी से हिरासत में होने को देखते हुए आरोपी शशिधर रेड्डी की जमानत मंजूर कर दी। इस मामले की जांच में और ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। इसके लिए आरोपी ने 50,000 रुपये का निजी बॉन्ड भरा है।''
आरोपी के वकीलों अनुभव त्यागी, कुलदीप जौहरी, करण अहूजा, सागर मेहलावत और हेमंत कुमार ने दलील दी कि आरोपी के खिलाफ मामला ये है कि उसने जानबूझकर एनएसए के आवास के प्रवेश द्वार में अपनी कार से टक्कर मार दी। हालांकि इसमें किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंची।
आरोपी के वकीलों ने दी दलील
उन्होंने आगे कहा कि कथित दुर्घटना इसलिए घटी क्योंकि कार आरोपी के नियंत्रण से बाहर हो गई थी। उसकी किसी को चोट पहुंचाने या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोई मंशा नहीं थी। आरोपी का कोई आपराधिक उद्देश्य नहीं था। इसके अलावा, वह 16 फरवरी से हिरासत में है और जांच के लिए और समय की जरूरत नहीं है।
दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश अतिरिक्त जन अभियोजक रविंद्र कुमार ने कहा कि जांच में आरोपी के खिलाफ कोई पुराना आपराधिक मामला नहीं मिला साथ ही वह विक्षिप्त प्रतीत हो रहा था। हालांकि जांच एजेंसियों द्वारा आगे की जांच के लिए उसे और ज्यादा हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है।