समृद्धि संपत्ति कर योजना से निपटाए करीबन 30 हजार मामले, अभी 31 मार्च तक है समय
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नई दिल्ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा 26 अक्तूबर 2022 को शुरू की गई संपत्ति कर की समृद्धि योजना के परिणाम देखते हुए निगम ने ऐलान किया है कि यह योजना पहले आई संपत्ति कर की आम माफ़ योजना से अलग है पहले आई योजनाओं में सिर्फ ब्याज एवं जुर्माने को माफ किया जाता था लेकिन इसमें सभी पुराना संपत्ति कर जिसमे की 2004 से पहले का बकाया भी शामिल है माफ हो जाता है। निगम अधिकारियों के अनुसार अगर किसी संपत्ति करदाता ने किसी भी पूर्ववर्ती योजना के अंतर्गत लाभ लिया है और उसमे कोई त्रुटि रह गई है तो उस त्रुटि के चलते उस योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जायेगा।
नागरिक समृद्धि योजना का लाभ 31 मार्च 2023 तक उठा सकते हैं। संपत्ति कर संबंधी सभी लंबित मामलों के निपटान भी समृद्धि योजना में किए जा सकते हैं। योजना के अंतर्गत अधिकृत और नियमित कॉलोनियों के संपत्ति मालिक रिहायिशी संपत्तियों का वर्तमान वर्ष एवं पिछले पांच वर्ष का संपत्ति कर का भुगतान करके संपत्ति कर संबंधी सभी देनदारियों का समाधान कर सकते हैं। इसके साथ ही गैर आवासीय संपत्तियों जैसे कि सभी कामर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीच्यूशन, होटल, गेस्ट हाउस, फार्म हाउस, स्कूल, आवासीय सभी प्रकार की संपत्तियों का मौजूदा व पिछेल छह वर्ष का भुगतान कर सभी लंबित देनदारियों का समाधान कर सकते हैं। अब तक 29954 नागरिकों ने इस योजना का लाभ उठाया है इसमें चार मामले न्यायालय में लंबित थे वहीं 11 जनवरी 2023 तक 55.37 करोड़ रूपए का संपत्ति कर भी मिला है।