2020 Delhi riots: कोर्ट ने मीरान हैदर को 10 दिन की अंतरिम जमानत दी

Update: 2024-08-27 02:02 GMT
  New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में हुए दंगों के पीछे कथित साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र मीरान हैदर को मानवीय आधार पर 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि, अदालत ने शर्तें लगाईं कि हैदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित मीडिया से बात नहीं करेगा या साक्षात्कार नहीं देगा और वह आम जनता से नहीं मिलेगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत के लिए हैदर की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। अदालत ने मानवीय आधार पर दायर याचिका पर गौर किया और कहा कि उसकी बहन के साथ कोई पुरुष सदस्य नहीं है, जिसका समय से पहले बच्चा मर गया था।
इसने इस दलील पर गौर किया कि हैदर 1 अप्रैल, 2020 से अंतरिम जमानत मांगे बिना हिरासत में था। शनिवार को पारित अपने आदेश में अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के जवाब के अनुसार, हैदर द्वारा बताए गए तथ्यों की पुष्टि की गई है।\ आवेदन स्वीकार करते हुए न्यायालय ने कहा, "आवेदक को 20,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानतदार की शर्त पर 10 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है।" अंतरिम राहत के लिए अन्य शर्तों में किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करना, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करना और जांच अधिकारी को अपना मोबाइल फोन नंबर उपलब्ध कराना शामिल है। न्यायालय ने कहा, "अंतरिम जमानत अवधि के दौरान आरोपी सोशल मीडिया सहित किसी भी मीडिया से बात नहीं करेगा या कोई साक्षात्कार नहीं देगा।" न्यायालय ने कहा, "वह आम जनता से नहीं मिलेगा।"
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