1984 anti-Sikh riots: जगदीश टाइटलर ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी

Update: 2024-09-30 16:28 GMT
New Delhi नई दिल्ली : कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसमें उनके खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित हत्या और अन्य अपराधों के लिए आरोप तय किए गए हैं। टाइटलर के खिलाफ आरोपों में गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होना, दंगा करना और दुश्मनी को बढ़ावा देना शामिल है। टाइटलर, जो हाल ही में ट्रायल कोर्ट में पेश हुए, ने इन आरोपों में खुद को निर्दोष बताया। दंगों के सिलसिले में उनके खिलाफ तय किए गए आरोपों के खिलाफ उन्होंने अब उच्च न्यायालय का
दरवाजा खटखटाया है। या
चिकाकर्ता जगदीश टाइटलर की ओर से अधिवक्ता वैभव तोमर के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि आरोपित आदेश विकृत, अवैध है और इसमें विवेक का अभाव है। आरोपित आदेश के माध्यम से, ट्रायल कोर्ट ने आरोप के बिंदु पर कानून के स्थापित सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए याचिकाकर्ता/संशोधनवादी के खिलाफ गलत तरीके से आरोप तय किए हैं। याचिका में कहा गया है, "जिन आधारों पर ऐसे आरोप लगाए गए हैं, वे निराधार हैं। याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। आरोपित आदेश गलत है, इसे यंत्रवत् और बिना सोचे-समझे पारित किया गया है, और इसे रद्द किया जाना चाहिए।"
टाइटलर ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बदलते समय अपने मेडिकल ग्राउंड का भी हवाला दिया। इसके अतिरिक्त, याचिका में उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता ने 2009, 2011 और 2016 में कई बायोप्सी करवाई हैं और 2021 में वह घर पर गंभीर रूप से गिर गया था, जिससे वह बेहोश हो गया था, जिसके बाद उसे गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ मंगलवार को मामले की सुनवाई करने वाली है।
20 मई, 2023 को केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के सिलसिले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया । सीबीआई ने टाइटलर पर 1 नवंबर, 1984 को आजाद मार्केट स्थित पुल बंगश गुरुद्वारा में एकत्रित भीड़ को उकसाने, भड़काने और भड़काने का आरोप लगाया। भीड़ की हरकतों के कारण गुरुद्वारा जल गया और तीन सिखों- ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरचरण सिंह की हत्या कर दी गई।
सीबीआई की चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं को शामिल किया गया है, जिसमें 147 (दंगा), 148 (सशस्त्र दंगा), 149 (अवैध सभा), 153 ए (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 109 (अपराध के लिए उकसाना), 302 (हत्या) और 295 (धार्मिक स्थलों को अपवित्र करना) शामिल हैं। एक प्रमुख गवाह ने कहा कि टाइटलर एक सफेद एंबेसडर कार में घटनास्थल पर पहुंचे और चिल्लाते हुए भीड़ को उकसाया, "सिखों को मार डालो, उन्होंने हमारी मां को मार डाला है।" कथित तौर पर इस उकसावे के कारण भीड़ ने तीन सिखों की हत्या कर दी। (एएनआई)
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