रेरा का आदेश न मानने वाले 13 बिल्डर पर जुर्माना

Update: 2022-12-22 12:47 GMT

एनसीआर नोएडा न्यूज़: उत्तर प्रदेश रेरा ने 13 बिल्डर पर 1.77 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इन बिल्डर ने रेरा के आदेशों का अनुपालन नहीं किया था. इसके चलते यह कार्रवाई की गई. रेरा ने बिल्डर से आदेशों की अनुपालन रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत करने और जुर्माने की धनराशि एक माह के अंदर जमा करने का निर्देश दिया है.

उत्तर प्रदेश रेरा की बैठक प्राधिकरण के अध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई. बैठक में बिल्डर द्वारा प्राधिकरण के आदेशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की गई. प्राधिकरण ने इस बात पर नाराजगी जताई कि पर्याप्त समय देने के बाद भी कुछ बिल्डर आदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं. इस पर रेरा ने अर्थदंड लगाने का फैसला लिया. बिल्डर पर परियोजना की लागत का पांच प्रतिशत तक का जुर्माने का प्राविधान है.

रेरा ने बिल्डर से अपने आदेशों की अनुपालन रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत करने के लिए कहा है. साथ ही, अर्थदंड की धनराशि एक माह के अंदर जमा करने का निर्देश दिया. ऐसा न करने पर और सख्त कार्रवाई होगी.

इन पर सख्ती की गई:

बिल्डर का नाम जुर्माना (रुपये में)

गार्डेनिया इंडिया 62,13,500

एलीगेण्ट इन्फ्राकॉन 7,93,290

रुद्रा बिल्डवेल प्रोजेक्ट्स 3,12,000

यूनिबेरा डेवलपर्स 6,31,230

केवी डेवलपर्स 6,67,950

थ्रीसी ग्रीन डेवलपर्स 42,20,550

सन सिटी हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर 47,515

अंतरिक्ष इंजीनियस 6,98,360

अंतरिक्ष रियलटेक 8,90,990

अनिल गुप्ता 9,02,635

आईडिया बिल्डर्स 6,80,680

गार्डेनिया डेवलपर्स एम्स 7,57,050

लॉजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर 9,60,750

Tags:    

Similar News

-->