किशोरी से 100 लोगों ने किया रेप, कोर्ट ने सुनाई सजा

Update: 2022-09-27 09:35 GMT

नई दिल्ली: चेन्नई की एक पॉक्सो अदालत ने किशोरी से बलात्कार करने और उसे वेश्यावृत्ति में धकेलने के मामले में सोमवार को आठ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। किशोरी के साथ बलात्कार और वेश्यावृति में घकेलने के मामले में संलिप्तता मिलने पर एक पुलिस निरीक्षक, भाजपा नेता और पत्रकार समेत 13 लोगों को 20-20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामलों का निपटारा करने के लिए गठित विशेष अदालत ने 15 सितंबर को मामले के सभी 21 आरोपियों को दोषी ठहराया था। जिसके बाद अब सभी को सजा सुनाई गई है। जेल की अवधि के अलावा अदालत की पीठासीन अधिकारी एम राजलक्ष्मी ने सरकार को पीड़ित को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश भी दिया है।

आजीवन कारावास के दोषियों में पीड़िता के सौतेले पिता और सौतेली मां भी शामिल हैं। एन्नोर थाने से जुड़े निलम्बित इंस्पेक्टर सी पुगलेंधी, भाजपा पदाधिकारी जी राजेंद्रन और एक निजी मीडिया चैनल में कार्यरत पत्रकार विनोबाजी उन लोगों में शामिल थे जिन्हें 20 साल की सजा दी गई है। पीड़िता की मां की शिकायत के बाद ऑल वूमेन पुलिस ने 26 लोगों के खिलाफ वाशरमेनपेट में मामला दर्ज किया था और 560 पृष्ठों से अधिक की चार्जशीट नवंबर, 2020 में दायर की थी। 26 आरोपियों में से चार फरार हो गए और एक व्यक्ति की मामले की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। शेष 21 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में केस चला। बता दें कि, 13 साल की उम्र में बच्ची के साथ 100 से अधिक लोगों ने बलात्कार किया और उसे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया। इसमें एक पुलिस निरीक्षक, नेता और पत्रकार की भी संलिप्तता सामने आई।

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