नई दिल्ली, (आईएएनएस)| इस साल एक जनवरी से 15 मार्च के बीच कुल 10 यात्रियों को 'उड़ान वर्जित सूची' में रखा गया है। अनियंत्रित यात्रियों पर नागरिक उड्डयन आवश्यकता (सीएआर) के अनुसार गठित एयरलाइंस की आंतरिक समितियों ने 2021 और 2022 में क्रमश: 66 और 63 यात्रियों को 'नो फ्लाई लिस्ट' में रखा था।
जिन यात्रियों को 'नो फ्लाई लिस्ट' में रखा गया है, उनमें से अधिकांश मास्क न पहनने या चालक दल के सदस्यों के निर्देशों का पालन नहीं करने से संबंधित थे।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार को राज्यसभा को एक लिखित जवाब में कहा कि हाल के दिनों में डीजीसीए के संज्ञान में अनियंत्रित व्यवहार की एक घटना सामने आई थी, जिसमें एयरलाइन विमानन नियामक को यात्री दुर्व्यवहार की घटना की रिपोर्ट करने में विफल रही और आंतरिक समिति को घटना की सूचना देने में देरी की गई।
जवाब में कहा गया है कि डीजीसीए द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण जनवरी 2023 में डीजीसीए द्वारा एयरलाइन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
सीएआर में परिभाषित प्रक्रियाओं के अनुसार, एयरलाइंस को 'नो फ्लाई लिस्ट' में रखे जाने से पहले यात्रियों को जवाबदेह ठहराने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। एयरलाइंस द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा 'नो फ्लाई लिस्ट' का रखरखाव किया जाता है।
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