31 जुलाई तक संपत्ति कर के एकमुश्त भुगतान पर मिलेगी 10 प्रतिशत की छूट: दिल्ली नगर निगम

Update: 2022-07-17 05:07 GMT

दिल्ली न्यूज़: दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि वर्ष 2022-2023 के संपत्ति कर के एकमुश्त भुगतान करने पर मिलने वाली 10 प्रतिशत की छूट की समयसीमा 16 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई 2022 तक कर दी है। दिल्ली नगर निगम चालू वित्त वर्ष के संपत्ति कर के एकमुश्त भुगतान पर 10 प्रतिशत की छूट प्रदान करेगा। हालंाकि पहले यह छूट 15 प्रतिशत थी। दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी एक बयान में कहा है कि छूट का फैसला जनहित में किया गया है क्योंकि जो लोग किसी भी कारणवश 15 जुलाई तक अपना संपत्तिकर जमा नहीं करवा पाए वह अब छूट के साथ टैक्स जमा करवा सकेंगे।

निगम ने इस बाबत संबंधित अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिए हैं। दिल्ली नगर निगम ने इसके साथ ही नागरिकों से अपील की है कि इस योजना का लाभ उठाएं और 31 जुलाई 2022 तक अपना संपत्ति कर जमा कराएं।

Tags:    

Similar News

-->