कौन ऑफिस आएगा और कौन घर से काम करेगा.. सरकारी ऑफिस और ऑफिसर दे जारी किया गया गाइड लाइन
देश में Govid-19 मामलों में वृद्धि के साथ, केंद्र सरकार ने अवर सचिव के स्तर से नीचे के अपने 50% कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी है। इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं और विकलांग लोगों को कार्यालयों में आने से छूट दी गई है।
"अवर सचिव के स्तर से नीचे के सरकारी कर्मचारियों की शारीरिक उपस्थिति वास्तविक संख्या के 50 प्रतिशत तक सीमित होगी और शेष 50 प्रतिशत घर से काम करेंगे।
भारत में कोरोनवायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के साथ-साथ कोविड -19 मामलों में तेज वृद्धि देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अब तक 1,700 से अधिक लोग कोरोनावायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इसलिए, केंद्र ने कोविड संचरण के प्रसार को रोकने के लिए कई उपायों को लागू किया है। कल, इसने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वायरस को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए
सरकारी कार्यालयों और कर्मचारियों के लिए केंद्र द्वारा घोषित उपाय इस प्रकार हैं:
50% कर्मचारी घर से काम करेंगे जो अवर सचिव के स्तर से नीचे हैं।
• कार्यालयों में भीड़भाड़ से बचने के लिए कार्यालय का समय सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक और सुबह 10 बजे से शाम 6.30 बजे तक रखा जाएगा।
• कोविड कंटेनमेंट जोन में रहने वाले स्टाफ सदस्यों को कार्यालय आने से छूट दी गई है।
• अवर सचिव और उससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों को नियमित आधार पर कार्यालय में उपस्थित होने की अनुमति है।
• बैठकों के वर्चुअल मोड पर जोर दिया जाना चाहिए, केंद्र ने कहा।
• कार्यालयों द्वारा कार्यस्थल की उचित सफाई और बार-बार साफ-सफाई का पालन किया जाना चाहिए।
• इसके अलावा, विभागों के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यालय के अंदर कोई भीड़भाड़ न हो।
• सभी कर्मचारियों को कोविड-उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इनमें बार-बार हाथ धोना, मास्क पहनना और हर समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना शामिल है।