स्वामित्व योजना के तहत जिले में सर्वेक्षण कार्य में लाए आवश्यक प्रगति: कलेक्टर

जगदलपुर। कलेक्टर विजय ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी,नियम-कानून के तहत राजस्व प्रकरणों का निराकरण करें। स्वामित्व योजना के तहत जिले में ड्रोन फ्लाई के तहत की जा रही सर्वेक्षण कार्य में आवश्यक प्रगति लाए। इसके लिए ग्रामीणों को स्वामित्व योजना के जागरूकता हेतु राजस्व निरीक्षक, पटवारी और ग्राम सचिवों के माध्यम से ग्राम स्तर …

Update: 2024-02-13 11:32 GMT

जगदलपुर। कलेक्टर विजय ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी,नियम-कानून के तहत राजस्व प्रकरणों का निराकरण करें। स्वामित्व योजना के तहत जिले में ड्रोन फ्लाई के तहत की जा रही सर्वेक्षण कार्य में आवश्यक प्रगति लाए। इसके लिए ग्रामीणों को स्वामित्व योजना के जागरूकता हेतु राजस्व निरीक्षक, पटवारी और ग्राम सचिवों के माध्यम से ग्राम स्तर पर व्यापक प्रचार करवाएं।

कलेक्टर विजय ने मंगलवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में राजस्व अधिकारी की समीक्षा बैठक लिया। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिले में 527 में होने वाले सर्वे में अब तक हुए कार्य में विशेष फोकस कर तेजी लाए। ज्ञात हो कि स्वामित्व का अर्थ “गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण” (SVAMITVA – Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas) है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में राजस्व विभाग भूमि अभिलेख विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय साथ मिलकर योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काम करेंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है।

इस योजना के तहत, सरकारी अधिकारियों द्वारा भूस्वामियों को स्वामित्व संपत्ति कार्ड प्रदान किए जाएंगे ।स्वामित्व योजना में ड्रोन द्वारा आबादी सर्वे कर, व्यक्तिगत ग्रामीण संपत्ति के सीमांकन के अलावा अन्य ग्राम पंचायत और सामुदायिक संपत्ति गांव की सड़कें, तालाब, नहरें, खुले स्थान, स्कूल, आंगनबाड़ी, उप स्वास्थ्य केंद्र आदि का भी सर्वेक्षण करने के साथ ही जीआईएस मानचित्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा जीआईएस नक्शे और स्थानिक डेटाबेस ग्राम पंचायतों और राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा किए गए विभिन्ना कार्यों के लिए सटीक कार्य अनुमान तैयार करने में भी मदद करेंगे। प्रत्येक संपत्ति की सीमा एवं क्षेत्रफल सुनिश्चित होने से ग्राम में निजी संपत्ति के विवाद कम होंगे, जिससे कानूनी मामलों को कम किया जा सकेगा। प्रत्येक संपत्ति धारक को संपत्ति का प्रमाण-पत्र एवं भूमि स्वामित्व प्राप्त होगा। सार्वजनिक उपयोग की संपत्ति का संरक्षण होगा। ग्राम पंचायत की खुली जगह, रास्ते, नाले, सरोवर इन सबकी सीमाएं निश्चित होंगी, जिससे उनका उपयोग भी सुनिश्चित हो सकेगा।

बैठक में अविवादित नामांतरण के प्रकरण का तहसीलवार समीक्षा कर समय-सीमा के अंदर प्रकरण का निराकरण करवाने के निर्देश दिए। राजस्व न्यायालय प्रकरणों की समीक्षा, नजूल अविवादित, विवादित प्रकरणों को समय-सीमा में पूर्ण करने,शीर्षक 121 के पांच वर्ष से अधिक लंबित प्रकरण,भूमि सुधार के प्रकरण, नक्शा नवीनीकरण के प्रकरण पर चर्चा किया गया। आरबीसी 6-4 के प्रकरण में जनक्षति के प्रकरणों का निराकरण कर तत्काल राशि जारी करने कहा गया। कलेक्टर ने एसडीएम, तहसीलदार कार्यालय की प्रगति की स्थिति समीक्षा कर निर्माण कार्यो को जल्द पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के दौरान राजस्व न्यायालय सतत जारी रहना चाहिए। इस बैठक में अपर कलेक्टर सीपी बघेल, सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।

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