नए नियम: अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और आपके पास भी डीमैट अकाउंट है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. आपको एक जरूरी काम इस महीने यानी 30 सितंबर 2023 तक पूरा करना होगा, नहीं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं क्या है नया नियम.
ये है नया नियम
नए नियमों के मुताबिक जो लोग 30 सितंबर तक नॉमिनेशन नहीं करेंगे, उनके म्यूचुअल फंड फोलियो फ्रीज हो सकते हैं. यानी 1 अक्टूबर से ही आपका फोलियो फ्रीज कर दिया जाएगा. रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) सीएएमएस के रिकॉर्ड के अनुसार, लगभग 25 लाख पैन धारकों ने अभी तक अपनी नामांकन जानकारी अपडेट नहीं की है। इसके साथ ही आपके लिए डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन भी जरूरी है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप शेयर बाजार में शेयर खरीद या बेच सकेंगे।
नॉमिनी विवरण कैसे भरें? (नॉमिनी कैसे अपडेट करें) – आप नामांकन विवरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से भर सकते हैं। आप नामांकन फॉर्म डीपी शाखा में ऑफलाइन मोड में जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन विधि के लिए आपको अपने मध्यस्थ के वेब पोर्टल या एनएसडीएल वेब पोर्टल पर जाना होगा।
इसके लिए सबसे पहले NSDL पोर्टल पर जाएं- https://nsdl.co.in/
अब होम पेज पर दिए गए ‘नॉमिनेट ऑनलाइन’ विकल्प पर क्लिक करें।
अपना डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी, पैन दर्ज करें, ओटीपी सबमिट करें।
‘मैं नामांकन करना चाहता हूं’ या ‘मैं नामांकन नहीं करना चाहता’ विकल्प चुनें।
यदि आप ‘मैं नामांकित करना चाहता हूं’ चुनते हैं, तो एक नया पेज खुलेगा। नामांकित व्यक्ति का विवरण दर्ज करें.
ई-साइन सेवा प्रदाता पृष्ठ पर, चेकबॉक्स सक्षम करें और ‘आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें।
अंत में ओटीपी सत्यापित करें।
ओटीपी सबमिट करने के बाद आपको एक कन्फर्मेशन मिलेगा। कृपया ध्यान दें कि आप अधिकतम 3 नामांकित व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं।