मोबाइल से आसानी से file कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, जानें तरीका

आयकर कानून के तहत हर टैक्सपेयर को पिछले वित्तीय वर्ष का आईटीआर ITR दाखिल करना जरूरी होता है

Update: 2021-06-06 15:49 GMT

आयकर कानून के तहत हर टैक्सपेयर को पिछले वित्तीय वर्ष का आईटीआर ITR दाखिल करना जरूरी होता है. जिन लोगों ने अभी तक इसे दाखिल नहीं किया वे वित्तीय वर्ष (2020-21) के लिए अपना रिटर्न 31 जुलाई, 2021 तक फाइल कर सकते हैं. करदाताओं की सहूलियत के लिए इनकम टैक्स विभाग 7 जून से नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च कर रहा है. इससे करदाता आसानी से मोबाइल के जरिए भी लॉग इन करके आईटीआर भर सकता है.

इस बात की जानकारी आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए दी है. आयकर विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल 2.0 में एक नया मोबाइल ऐप दिया जाएगा. यह करदाताओं को आईटीआर फॉर्म, पहले से भरे हुए आयकर विवरण, सरल आयकर सुविधा आदि जैसी जानकारी एकत्र करने में मदद करेगा. पोर्टल की सभी महत्वपूर्ण फीचर्स को आयकर विभाग अपने मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध कराएगा.
आयकर विभाग का ये नया ऐप रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर बनाएगा. इससे तेजी से काम हो सकेगा. जिसके चलते टैक्सपेयर्स को जल्दी रिफंड भी मिल सकेगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंप्लायंस चेक यूटिलिटी पर भी काम कर रहा है. एक करदाता के एक प्रश्न का जवाब देते हुए, आयकर विभाग ने कहा, "धारा 206AB/206CCA के तहत टैक्सपेयर्स/ कलेक्टरों के लिए बनाई जा रही ये ऐप अभी विकसित की जा रही है, जल्द ही इसे पेश किया जाएगा.
टैक्सपेयर्स मोबाइल ऐप के जरिए अपनी सैलरी, प्रॉपटी, व्यवसाय या पेशे सहित आय का विवरण प्रदान करने के लिए अपनी प्रोफ़ाइल को अपडेट कर सकते हैं. इस बारे में सीबीडीटी का कहना है कि वेतन आय, ब्याज, लाभांश और पूंजीगत लाभ के साथ पहले से भरे हुए फॉर्म की विस्तृत जानकारी टीडीएस और एसएफटी विवरण अपलोड होने के बाद उपलब्ध होगी.


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