योग गुरु रामदेव की पतंजलि फूड्स को जीएसटी बकाया के लिए कारण बताओ नोटिस मिला

Update: 2024-04-30 10:58 GMT
नई दिल्ली: पतंजलि फूड्स को जीएसटी खुफिया विभाग ने कारण बताओ नोटिस भेजा है, जिसमें कंपनी से यह बताने को कहा गया है कि उससे 27.46 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं वसूला जाना चाहिए। 26 अप्रैल को कंपनी द्वारा की गई एक नियामक फाइलिंग के अनुसार, योग गुरु रामदेव के नेतृत्व वाली पतंजलि आयुर्वेद समूह की कंपनी, जो मुख्य रूप से खाद्य तेल व्यवसाय में है, को जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय, चंडीगढ़ जोनल यूनिट से नोटिस मिला है। "कंपनी को एक कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ है... कंपनी, उसके अधिकारियों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं को कारण बताने के लिए कहा गया है कि ₹ 27,46,14,343 की इनपुट टैक्स क्रेडिट राशि (ब्याज सहित) क्यों नहीं वसूली जानी चाहिए, और जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए...," कंपनी ने कहा।
विभाग ने एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 20 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा अधिनियम, 2017 और उत्तराखंड राज्य माल और सेवा अधिनियम, 2017 की धारा 74 और अन्य लागू प्रावधानों का हवाला दिया है।पतंजलि फूड्स ने कहा, "फिलहाल प्राधिकरण ने केवल कारण बताओ नोटिस जारी किया है और कंपनी प्राधिकरण के समक्ष अपने मामले का बचाव करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करेगी।" कंपनी ने कहा, "...अपेक्षित वित्तीय निहितार्थ कार्यवाही पूरी होने तक निर्धारित नहीं किए जा सकते।"
पिछले हफ्ते, पतंजलि फूड्स ने कहा था कि वह प्रमोटर समूह पतंजलि आयुर्वेद के गैर-खाद्य व्यवसाय के अधिग्रहण के प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगी।एक नियामक फाइलिंग में, पतंजलि फूड्स ने बताया कि उसके बोर्ड ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के गैर-खाद्य व्यवसाय उपक्रम को कंपनी को बेचने के लिए प्राप्त प्रारंभिक प्रस्ताव पर चर्चा की है। 1986 में निगमित, पतंजलि फूड्स लिमिटेड, जिसे पहले रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, एक प्रमुख एफएमसीजी खिलाड़ी है।
कंपनी पतंजलि, रुचि गोल्ड, न्यूट्रेला आदि जैसे ब्रांडों के माध्यम से खाद्य तेल, खाद्य और एफएमसीजी और पवन ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रों में काम करती है। पतंजलि आयुर्वेद ने दिवाला प्रक्रिया के माध्यम से रुचि सोया का अधिग्रहण किया था और बाद में कंपनी का नाम बदलकर पतंजलि फूड्स लिमिटेड कर दिया।
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