PMC बैंक में पांच लाख तक निकासी की छूट, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिल्ली हाई कोर्ट को दी जानकारी
पंजाब एंड महाराष्ट्र कोआपरेटिव (पीएमसी) बैंक में जिनका भी पांच लाख रुपये से कम जमा था, वे अब अपनी पूरी रकम एक बार में निकाल सकते हैं। इसका अधिग्रहण करने वाले यूनिटी स्माल फाइनेंस बैंक (एसएफबी) ने गुरुवार को यह जानकारी दी है।
पंजाब एंड महाराष्ट्र कोआपरेटिव (पीएमसी) बैंक में जिनका भी पांच लाख रुपये से कम जमा था, वे अब अपनी पूरी रकम एक बार में निकाल सकते हैं। इसका अधिग्रहण करने वाले यूनिटी स्माल फाइनेंस बैंक (एसएफबी) ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। यूनिटी एसएफबी ने कहा कि पीएमसी बैंक के जमाकर्ता पांच लाख रुपये तक की रकम एकमुश्त निकाल सकते हैं, या चाहें तो जमा रख सकते हैं। अब उनकी पांच लाख रुपये तक की निकासी पर कोई रोक नहीं है।जो जमाकर्ता अपनी रकम जमा रखेंगे उन्हें सात प्रतिशत सालाना के हिसाब से ब्याज मिलेगा। जो रकम निकालना चाहेंगे उन्हें मूलधन वापस मिल जाएगा।
पीएमसी बैंक में ऐसे जमाकर्ताओं की संख्या 96 प्रतिशत है। इस सप्ताह मंगलवार को वित्त मंत्रालय ने पीएमसी बैंक के यूनिटी एसएफबी में विलय को मंजूरी दे दी थी। इससे पीएमसी बैंक संपदा बिक्री की प्रक्रिया से भी बच गया और उसके सभी जमाकर्ताओं के हित सुरक्षित रह गए। यूनिटी एसएफबी ने यह भी कहा है कि पीएमसी के सभी कर्मचारी और करीब 110 शाखाएं अब नए ब्रांड के तहत काम करेंगे। उल्लेखनीय है कि यूनिटी एसएफबी ने पिछले वर्ष नवंबर से परिचालन शुरू किया था। इसका संपत्ति आधार करीब 2,400 करोड़ रुपये था।