18 साल के बच्चे को बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट और पीपीएफ गिफ्ट करने पर क्या होंगे टैक्स प्रावधान

Update: 2023-07-09 18:03 GMT
टैक्स को लेकर कई लोगों के मन में कई सवाल होते हैं. आयकर विभाग के किस मद में कौन सी आय करयोग्य होगी। किसे मिलेगी छूट? आपके मन में उपहार के प्रावधान, वसीयत और टैक्स से जुड़े कई मुद्दे उठ सकते हैं. ऐसा ही एक प्रश्न है –
मेरा बेटा इस साल जुलाई में 18 साल का हो जाएगा। मैं पैन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहता हूं और बाद में इसके लिए एक बैंक खाता, डीमैट और ट्रेडिंग खाता और साथ ही एक पीपीएफ खाता भी खोलना चाहता हूं। चूँकि वह अभी भी एक छात्र है और कमाई नहीं कर रहा है, इन खातों को हम, उसके माता-पिता के उपहारों से वित्तपोषित किया जाएगा। इन लेनदेन के लिए कर उपचार क्या है? क्या इस मामले में क्लबिंग प्रावधान लागू होंगे?
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56(2)(x) के अनुसार, किसी व्यक्ति द्वारा अपने ‘रिश्तेदार’ से प्राप्त कोई भी राशि उपहार के रूप में मानी जाती है और उस पर आयकर नहीं लगता है। भले ही रिश्तेदार से कितनी भी रकम मिली हो। चूंकि माता-पिता ‘रिश्तेदार’ की परिभाषा में आते हैं, इसलिए माता-पिता द्वारा बेटे को प्राप्त किसी भी राशि पर कर नहीं लगाया जाएगा।
एकेएम ग्लोबल के पार्टनर अमित माहेश्वरी ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आपका बेटा जल्द ही 18 साल का हो जाएगा और आप अपने पैसे से उसके लिए एक बैंक खाता, डीमैट खाता और एक पीपीएफ खाता खोलेंगे। उपरोक्त खाते खोलने के लिए उपयोग की गई राशि को भी उपहार के रूप में माना जाएगा और इसलिए, आपके बेटे के लिए कर नहीं लगाया जाएगा, भले ही खाता खोलने के लिए उपयोग की गई राशि कुछ भी हो।
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