अडाणी ग्रुप को लगे दो बड़े झटके, राजस्थान हाईकोर्ट ने बिजली परियोजना के लिये जमीन आवंटन को किया निरस्त
दुनिया के टॉप 20 रईसों की लिस्ट से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है.
अडाणी ग्रुप के लिए मंगलवार का दिन 'मंगल' नहीं रहा. मंगलवार के दिन एक तरफ गौतम अडाणी के नेटवर्थ में 97.7 करोड़ डॉलर की गिरावट आई तो दूसरी तरफ 1452 बीधे जमीन के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप को तगड़ा झटका लगा है. मंगलवार को अडाणी ग्रुप की लिस्टेड सभी 6 कंपनियों में गिरावट दर्ज की गई जिसका असर गौतम अडाणी की नेटवर्थ पर भी देखने को मिला तो वहीं कोर्ट ने जैसलमेर के पास आंवटित जमीन को कैसिंल करने का आदेश जारी कर दिया.
दरअसल राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जैसलमेर में पोखरण के पास अडाणी समूह के स्वामित्व वाली कंपनी को आवंटित 1,452 बीघा जमीन का आवंटन निरस्त करने का आदेश दिया. कोर्ट ने साफ कर दिया कि यह भूमि जनोपयोगी सेवाओं के लिए थी.
बिजली परियोजना को झटका
न्यायालय के इस आदेश से अडाणी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड (एआरईपीआरएल) की सौर बिजली परियोजना को झटका लगा है. कंपनी को पोखरण के पास नेदान गांव में 6,115 बीघा जमीन आवंटित की गई थी। यह भूमि 2018 में बिजली संयत्र लगाने के लिये आवंटित की गई थी.
जमीन का किया जाए सर्वेक्षण
राजस्थान उच्च न्यायालय की न्यायमूति संगीत लोढा और रामेश्वर व्यास की डिवीजन पीठ ने इसके साथ ही राजस्थान सरकार को एआरईपीआरएल और एस्सल सूर्या ऊर्जा कंपनी आफ राजस्थान लिमिटेड (ईएसयूसीआरएल) को तीन गांव में आवंटित जमीन का सर्वेक्षण करने को कहा भी है. ये तीन गांव — नादेन, ग्रास और नाग्नेचिनागर हैं. न्यायालय ने इन भूखंडों के आवंटन को भी रद्द करने का निर्देश दिया है। उसने कहा कि यदि इन भूखंड का कोई हिस्सा जनोपयोगी सेवाओं के लिये आवंटित किया गया पाया जाता है तो कंपनियों को इनका आवंटन रद्द किया जाए.
बरकत खान की याचिका पर हुआ फैसला
न्यायालय ने यह आदेश बरकत खान और 23 अन्य द्वारा दायर याचिका पर दिया है. याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक इस्तेमाल की भूमि का आवंटन सौर ऊर्जा कंपनियों को किये जाने पर एतराज जताया है. वहीं अडाणी ग्रुप के शेयरों में गिरावट की वजह से गौतम अडाणी की नेटवर्थ में भारी गिरावट दर्ज की गई है. इस गिरावट के बाद गौतम अडाणी पर दुनिया के टॉप 20 रईसों की लिस्ट से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है.